फाइल फोटो
इस्लामाबाद:
पाकिस्तान की एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट (एमक्यूएम) के प्रमुख अल्ताफ हुसैन को राष्ट्र विरोधी भाषण देने तथा हिंसा भड़काने के मामले में 81 साल जेल की सजा सुनाई है।
गिलगित शहर में आतंकवाद विरोधी न्यायाधीश राजा शाहबाज खान ने 1992 से लंदन में रह रहे हुसैन को 81 साल जेल की सजा सुनाई तथा उन पर 24 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया।
न्यायाधीश ने सिंध के पुलिस महानिरीक्षक को आदेश दिया कि वह अदालत के हुक्म की तामील करें, क्योंकि 62-वर्षीय हुसैन कराची के निवासी हैं।
अदालत ने प्रशासन को यह भी आदेश दिया कि एमक्यूएम प्रमुख की संपत्तियां जब्त की जाएं और उनकी नीलामी की जाए। एमक्यूएम नेता ने इस साल सेना और दूसरी सुरक्षा संस्थाओं की कई बार आलोचना की। उन्होंने जुलाई महीने में नाटो और संयुक्त राष्ट्र से कहा था कि वे कराची में सेना भेजें।
पकिस्तान के अलग-अलग शहरों में एमक्यूएम प्रमुख के खिलाफ राष्ट्रद्रोह, हिंसा भड़काने और शासन तथा सशस्त्र सेनाओं के खिलाफ तकरीर करने के आरोपों में दर्जनों मामले दर्ज हैं।
गिलगित शहर में आतंकवाद विरोधी न्यायाधीश राजा शाहबाज खान ने 1992 से लंदन में रह रहे हुसैन को 81 साल जेल की सजा सुनाई तथा उन पर 24 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया।
न्यायाधीश ने सिंध के पुलिस महानिरीक्षक को आदेश दिया कि वह अदालत के हुक्म की तामील करें, क्योंकि 62-वर्षीय हुसैन कराची के निवासी हैं।
अदालत ने प्रशासन को यह भी आदेश दिया कि एमक्यूएम प्रमुख की संपत्तियां जब्त की जाएं और उनकी नीलामी की जाए। एमक्यूएम नेता ने इस साल सेना और दूसरी सुरक्षा संस्थाओं की कई बार आलोचना की। उन्होंने जुलाई महीने में नाटो और संयुक्त राष्ट्र से कहा था कि वे कराची में सेना भेजें।
पकिस्तान के अलग-अलग शहरों में एमक्यूएम प्रमुख के खिलाफ राष्ट्रद्रोह, हिंसा भड़काने और शासन तथा सशस्त्र सेनाओं के खिलाफ तकरीर करने के आरोपों में दर्जनों मामले दर्ज हैं।
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