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This Article is From Jul 23, 2011

पाक में बेटी से बलात्कार करने वाले को सजा-ए-मौत

पाकिस्तान की एक अदालत ने बेटी से बलात्कार करने वाले एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है।
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लाहौर: पाकिस्तान की एक अदालत ने बेटी से बलात्कार करने वाले एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ताहिर खान नियाजी ने खालिद अमीन पर आरोप सिद्ध होने के बाद कल उसे मौत की सजा सुनाई। खालिद की पूर्व पत्नी परवीन बीबी ने लाहौर के काहना पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि खालिद उसकी 15 वर्षीय बेटी के साथ 2009 में एक महीने तक बलात्कार करता रहा। परवीन का खालिद से 2008 में तलाक हो गया था और इस दंपती की दो बेटियां और चार बेटे अपने पिता के साथ रह रहे थे। पीड़ित लड़की ने अदालत में गवाही दी कि उसके पिता ने एक महीने तक उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। लड़की ने न्यायाधीश से कहा, मेरे पिता ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने इस बारे में किसी से कुछ कहा तो वह मेरे भाइयों को मार डालेगा। इस लड़की ने यौन उत्पीड़न के बारे में अपने चचेरे भाई को बताया था जिसके बाद यह बात परवीन तक पहुंच गई। खालिद को जब अदालत से बाहर लाया जा रहा था तो कुछ लोगों ने उस पर हमला करने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसे बचा लिया। ये लोग उसे सार्वजनिक स्थान पर फांसी पर लटकाने की मांग कर रहे थे।

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पाकिस्तान, बलात्कार, मौत की सजा
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