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This Article is From Nov 11, 2012

मुंबई हमला मामले के आरोपियों के वकीलों ने कहा, पुख्ता सबूत पेश करें

मुंबई हमला मामले में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जकीउर रहमान लखवी सहित सात पाकिस्तानी आरोपियों का बचाव कर रहे वकीलों ने सवाल किया है कि क्या अभियोजकों के पास हमलावरों को सिंध और अन्य स्थानों पर शिविरों में प्रशिक्षण दिए जाने के कोई पुख्ता सबूत हैं।
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इस्लामाबाद: मुंबई हमला मामले में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जकीउर रहमान लखवी सहित सात पाकिस्तानी आरोपियों का बचाव कर रहे वकीलों ने सवाल किया है कि क्या अभियोजकों के पास हमलावरों को सिंध और अन्य स्थानों पर शिविरों में प्रशिक्षण दिए जाने के कोई पुख्ता सबूत हैं।

रावलपिंडी की अदियाला जेल में मुंबई हमला मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकीलों ने अभियोजन पक्ष के पांच गवाहों से जिरह के दौरान यह सवाल पूछा।

इन गवाहों ने अपनी गवाही में कहा था कि हमलावरों को सिंध, खबर पख्तूनख्वा प्रांतों और पाक अधिकृत कश्मीर में शिविरों में प्रशिक्षण दिया गया था।

ये गवाह संघीय जांच एजेंसी और आईएसआई के अधिकारी हैं। इन लोगों ने न्यायाधीश चौधरी हबीब उर रहमान से कहा कि हमलावरों को कराची में, खबर पख्तूनख्वा के मनसेहरा जिले के बट्टाल में और पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में स्थित लश्कर-ए-तैयबा के प्रशिक्षण शिविरों में प्रशिक्षण दिया गया था।

लखवी के वकील ख्वाजा हैरिस अहमद ने अभियोजन पक्ष के गवाहों से पूछा कि क्या उन्होंने सचमुच संदिग्धों को लश्कर-ए-तैयबा के शिविरों में प्रशिक्षण लेते देखा था।

गवाहों ने जवाब दिया कि उनकी गवाही शिविरों की गतिविधियों के बारे में आधिकारिक रिपोर्टों पर आधारित है। अहमद के अनुसार, गवाहों ने संदिग्धों को लश्कर-ए-तैयबा के शिविरों में आग्नेयास्त्रों और विस्फोटक उपकरणों का प्रशिक्षण लेते नहीं देखा।

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