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This Article is From Jul 10, 2012

सलेम मामले में भारत को कोई अधिकार नहीं : पुर्तगाल न्यायालय

नई दिल्ली: पुर्तगाल के सर्वोच्च न्यायालय ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम का प्रत्यर्पण रद्द करने के आदेश को चुनौती देने के भारत के अधिकार पर सवाल उठाते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी है।

वर्ष 1993 मुंबई हमलों के आरोपी अबू सलेम को 11 नवंबर 2005 को उसकी प्रेमिका मोनिका बेदी के साथ पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था। मुंबई हमले में 250 लोग मारे गए थे। पुर्तगाल में सलेम को 2002 में गिरफ्तार किया गया था।

एजेंसी सूत्रों ने बताया कि वे इस स्थिति से निबटने के लिए कानूनी विकल्पों पर विचार करेंगे लेकिन फिलहाल तो सलेम को वापस भेजे जाने की संभावनाएं बेहद कम हैं।

अपने हालिया आदेश में पुर्तगाल के ‘संवैधानिक न्यायालय’ ने कहा है कि भारत इस वर्ष के आरंभ में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्वत: संज्ञान लेते हुए शीर्ष अदालत में नहीं जा सकता है।

पुर्तगाल के सुप्रीम कोर्ट ने सलेम के प्रत्यर्पण को रद्द करने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। निचली अदालत ने भारतीय प्राधिकरण द्वारा प्रत्यर्पण के नियमों का उल्लंघन करने के आधार पर यह आदेश दिया था। उसके अनुसार भारत ने सलेम पर नए आरोप लगाए हैं जिससे उसे मौत की सजा हो सकती है।

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