
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (फाइल फोटो)
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भ्रष्टाचार मामले में शरीफ के खिलाफ सुनवाई एक माह में पूरी हो
पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने दिया आदेश
अदालत ने मामलों की सुनवाई के लिए 6 माह की समयसीमा तय की थी
नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को नामांकन की अनुमति देने के फैसले की आलोचना की
इस मियाद को बाद में इस साल मार्च में दो महीने के लिए और मई में एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया था. अदालत द्वारा तय आखिरी समयसीमा भी कल पूरी हो गयी. इसके बाद इस्लामाबाद की एक जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने सुनवाई पूरी करने के लिए और समय देने का आग्रह किया था. शरीफ के वकील ख्वाजा हैरिस ने मामले की सुनवाई पूरी करने के लिए छह सप्ताह देने का आग्रह किया था.
शरीफ ने मुंबई हमले की अपनी टिप्पणी की निंदा खारिज की
लेकिन पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश मियां साकिब निसार ने उनकी इस अर्जी को खारिज करते हुए एक माह के भीतर इस मामले में फैसला सुनाने का निर्देश दिया.
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