पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (फाइल फोटो)
इस्लामाबाद:
पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने एक भ्रष्टाचार निरोधक अदालत को अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ कार्यवाही को एक माह के भीतर समाप्त करने का निर्देश दिया. पिछले साल जुलाई में उच्चतम न्यायालय द्वारा अयोग्य ठहराये जाने के बाद 68 वर्षीय शरीफ और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ तीन मुकदमे शुरू किये गए थे. अदालत ने मामलों की सुनवाई पूरी करने के लिए छह माह की समयसीमा तय की थी.
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इस मियाद को बाद में इस साल मार्च में दो महीने के लिए और मई में एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया था. अदालत द्वारा तय आखिरी समयसीमा भी कल पूरी हो गयी. इसके बाद इस्लामाबाद की एक जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने सुनवाई पूरी करने के लिए और समय देने का आग्रह किया था. शरीफ के वकील ख्वाजा हैरिस ने मामले की सुनवाई पूरी करने के लिए छह सप्ताह देने का आग्रह किया था.
शरीफ ने मुंबई हमले की अपनी टिप्पणी की निंदा खारिज की
लेकिन पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश मियां साकिब निसार ने उनकी इस अर्जी को खारिज करते हुए एक माह के भीतर इस मामले में फैसला सुनाने का निर्देश दिया.
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लेकिन पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश मियां साकिब निसार ने उनकी इस अर्जी को खारिज करते हुए एक माह के भीतर इस मामले में फैसला सुनाने का निर्देश दिया.
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