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फोन पर लोन बेचना अब नहीं चलेगा! फ्रांस में मार्केटिंग कॉल बैन, हर रिंग पर 4.13 करोड़ जुर्माना

फ्रांस सरकार ने बनाया नया कानून, वहां अब बिना मंजूरी फोन करके लोगों को सामान या किसी तरह की सर्विस बेचना संभव नहीं होगा.

फोन पर लोन बेचना अब नहीं चलेगा! फ्रांस में मार्केटिंग कॉल बैन, हर रिंग पर 4.13 करोड़ जुर्माना
फ्रांस में मार्केटिंग कॉल बैन, हर रिंग पर 4.13 करोड़ जुर्माना (प्रतिकात्मक फोटो)

फ्रांस में अब लोगों को बिना पूछे फोन करके सामान या किसी तरह की सर्विस बेचना संभव नहीं होगा. वहां की सरकार ने ऐसे अनचाहे मार्केटिंग कॉल पर रोक लगा दी है. नए नियम के तहत कंपनियों को फोन करने से पहले ग्राहक की मंजूरी लेनी होगी. नियम तोड़ने पर कंपनियों को हर कॉल के लिए लाखों रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है. फ्रांस में यह नया कानून राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की सरकार की पहल पर मंगलवार से लागू हो गया है. 

कई देशों में ऐसे कॉल रोकने के लिए लोगों को खुद अपना नंबर ‘नो-कॉल' लिस्ट में डालना पड़ता है. लेकिन फ्रांस ने अब इससे एक कदम आगे जाकर पहले से मंजूरी लेना जरूरी कर दिया है.

पहले क्या नियम था?

न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार पहले फ्रांस में जो लोग मार्केटिंग कॉल से बचना चाहते थे, वे अपना फोन नंबर सरकार की एक सेवा में रजिस्टर कर सकते थे. लेकिन उपभोक्ता संगठनों का कहना था कि कुछ कॉल सेंटर इस लिस्ट को नजरअंदाज कर देते थे और फिर भी लोगों को फोन करते थे. लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा.

फ्रांस में प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता मामलों और धोखाधड़ी रोकने वाले विभाग की चीफ ऑफ स्टाफ एलिस विल्को ने कहा कि कंपनियां ग्राहक की पहले से मिली मंजूरी के बिना उसे मार्केटिंग के लिए फोन नहीं कर सकतीं. ग्राहक अपनी मंजूरी किसी भी समय वापस ले सकता है. सरकार के मुताबिक, यह कानून लोगों की कई साल पुरानी शिकायतों के बाद लाया गया है. अधिकारियों का अनुमान है कि फ्रांस में करीब हर चार में से तीन लोगों को हर हफ्ते कम से कम एक बार सामान या सर्विस बेचने के लिए अनचाहा फोन आता है. कई लोगों को इससे भी ज्यादा कॉल मिलती हैं.

फिर साल 2024 में फ्रांस के 11 उपभोक्ता संगठनों ने मिलकर ऐसे कॉल पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की थी. संगठनों ने कहा था कि लोगों को घर के फोन और मोबाइल दोनों पर लगातार ऐसे कॉल आते हैं और यह उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में दखल बन चुका है. फिर फ्रांस की संसद ने पिछले साल इस कानून को मंजूरी दी थी.

नियम तोड़ा तो कितना जुर्माना?

एपी की इस रिपोर्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति गैरकानूनी तरीके से मार्केटिंग कॉल करता है, तो उस पर हर कॉल के लिए 75,000 यूरो (करीब 83 लाख रुपये) तक का जुर्माना लग सकता है. कंपनियों के लिए जुर्माना और भी बड़ा है. उन्हें हर कॉल के लिए 3,75,000 यूरो (करीब 4.13 करोड़ रुपये) तक देना पड़ सकता है.

क्या कोई छूट भी है?

हां. अगर कोई ग्राहक खुद मार्केटिंग कॉल के लिए मंजूरी देता है, तो कंपनी उसे फोन कर सकती है. इसके अलावा, अगर ग्राहक का किसी कंपनी के साथ पहले से कारोबारी या कॉन्ट्रैक्ट का रिश्ता है, तो कंपनी उसे नए ऑफर के बारे में फोन कर सकती है. लोगों को अगर बिना मंजूरी के मार्केटिंग कॉल आती है, तो वे इसकी शिकायत सरकार की वेबसाइट पर कर सकते हैं. 

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