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This Article is From Jan 28, 2017

जॉर्जिया में 'महिला खतना' अपराध घोषित, पत्रकार की रिपोर्ट के बाद बना कानून

जॉर्जिया में 'महिला खतना' अपराध घोषित, पत्रकार की रिपोर्ट के बाद बना कानून
जॉर्जिया की सरकार ने संसद में खतना से संबंधित संशोधन मसौदे को पारित कर देश में होने वाले महिलाओं के खतने को अपराध घोषित कर दिया है. देश के कानून मंत्री ने इस आशय की घोषणा की है. अब इस अपराध को कानून में शामिल करते हुए यहां की अपराध संहिता में अनुच्छेद 1332 को जोड़ा जाएगा.

बताया जाता है कि एक पत्रकार ने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें बताया गया कि देश के पूर्वी हिस्से के गांवों में महिला खतना की परंपरा जारी है. पत्रकार की रिपोर्ट के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है. रिपोर्ट प्रकाशित होने पर जॉर्जियाई अधिकारियों ने कहा था कि उन्हें देश में इस तरह की किसी भी प्रथा के बारे में कोई जानकारी नहीं है. अधिकारियों ने इस मामले की जांच कराने का वचन दिया था. जांच में जब यह बात उजागर हुई तब सरकार ने इस मुद्दे पर संसद में बहस करवाई.

इस संशोधन के मुताबिक राष्ट्रीय जातीय या फिर किसी भी परंपरा के आधार पर महिला का खतना करने वालों को कानून के मुताबिक दंडित किया जाएगा. जॉर्जिया की कानून मंत्री तेआ सुलुकिआनी ने कहा कि पिछले कुछ समय से महिलाओं के प्रति आपराधों में इजाफा देखने को मिला है. इसलिए सरकार को इस अपराध को रोकने के लिए संसद में कानून बनाना पड़ा. मंत्री ने बताया कि इस कानून से महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों पर भी अंकुश लगेगा.

नए बिल में 20 अलग-अलग कानून हैं जो महिलाओं पर होने वाले विभिन्न अपराधों को लेकर हैं. इनमें जबरन गर्भपात और नसबंदी भी शामिल है.

कानून मंत्री ने कहा कि सरकार के इस कदम से अब जॉर्जिया के हर आदमी-औरत तथा जवान और बूढ़े घर तथा घर से बाहर, सभी जगह ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे.

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