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This Article is From Apr 21, 2015

मिस्र के अपदस्थ राष्ट्रपति मुर्सी को 20 साल जेल की सजा

मिस्र के अपदस्थ राष्ट्रपति मुर्सी को 20 साल जेल की सजा
फाइल फोटो
काहिरा: मिस्र के अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को एक अदालत ने प्रदर्शनकारियों की हत्या के मामले में 20 साल जेल की सजा सुनाई है।

अदालत ने 63 साल के मुर्सी और मुस्लिम ब्रदरहुड के 12 अन्य शीर्ष नेताओं को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई है। यह सभी अभियुक्त राष्ट्रीय पुलिस अकादमी स्थित अस्थाई अदालत कक्ष के भीतर साउंडप्रूफ शीशे के कटघरे में खड़े हुए थे।

न्यायाधीश अहमद यूसुफ ने हत्या के आरोपों को हटा दिया और कहा कि यह सजा 'ताकत के प्रदर्शन' और गैरकानूनी हिरासत को लेकर है।

मुर्सी को जुलाई, 2013 में हजारों लोगों के सड़कों पर उतरने के बाद अपदस्थ किया गया था। उन्हें और 13 अन्य को प्रदर्शनकारियों की हत्या, हथियार रखने और हिंसा भड़काने का आरोपी बनाया गया था।

अपदस्थ राष्ट्रपति के खिलाफ मामले में यह पहला फैसला आया है जिसमें सजा सुनाई गई है। मुर्सी फिलहाल जेल में हैं और उनके खिलाफ साल 2011 की क्रांति के दौरान जेल से भाग जाने, जासूसी, न्यायपालिका का अपमान करने और अलज जीरा चैनल को राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व से जुड़े दस्तावेज सौंपने के भी आरोप हैं।

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