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ट्रंप को लिए गुड न्यूज, अमेरिकी कोर्ट ने 10% टैरिफ वसूलते रहने की मंजूरी दी

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने फरवरी में 10 प्रतिशत का ग्लोबल टैरिफ लगाया था क्योंकि उससे पहले उसके दुनिया के लगभग तमाम देशों पर लगाए भारी-भरकम टैरिफ को कोर्ट ने रद्द कर दिया था.

ट्रंप को लिए गुड न्यूज, अमेरिकी कोर्ट ने 10% टैरिफ वसूलते रहने की मंजूरी दी
US Tariff News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के लिए गुड न्यूज (फोटो- AFP)

ईरान युद्ध के बढ़ते तनाव, अदालतों में लगातार कानूनी चुनौतियों और टैरिफ पॉलिसी पर मिल रहे झटकों के बीच डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार एक राहत भरी खबर मिली है. पिछले कुछ महीनों में ट्रंप की कई व्यापारिक नीतियां अदालतों के निशाने पर रही हैं, लेकिन अब एक संघीय अपील अदालत से उनकी सरकार को गुड न्यूज मिली है. फैसले यह है कि ट्रंप फिलहाल दुनिया भर के देशों पर लगाए गए 10% टैरिफ शुल्क को अभी के लिए जारी रख सकेंगे. 

अदालत ने क्या कहा?

एक संघीय अपील अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया अमेरिकी सरकार दुनिया भर के देशों पर लगाए गए 10% टैरिफ की वसूली फिलहाल जारी रख सकती है. हालांकि इन टैरिफ को चुनौती देने वाले मुकदमे अभी भी कई अमेरिकी अदालतों में चल रहे हैं. न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार वॉशिंगटन स्थित फेडरल सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने ट्रंप सरकार को एक प्रक्रियागत (प्रोसीजरल) जीत देते हुए कहा कि सरकार का मामला “मूल कानूनी मुद्दों पर सफल होने की संभावना रखता है.”

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने 10% का वैश्विक टैरिफ फरवरी में लागू किया था. इससे पहले, फरवरी में ही अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप द्वारा पिछले साल लगभग दुनिया के हर देश पर लगाए गए और भी बड़े टैरिफ को रद्द कर दिया था. इसके बाद ट्रंप ने 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 122 के तहत नए 10% के ग्लोबल टैरिफ लागू किए. ये टैरिफ 24 जुलाई को समाप्त होने वाले हैं.

ध्यान रहे कि धारा 122 का पहले कभी भी टैरिफ लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था. यह कानून राष्ट्रपति को अधिकतम 15% तक वैश्विक टैरिफ 150 दिनों के लिए लगाने की अनुमति देता है. इसके बाद इन्हें जारी रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होती है. ट्रेड एक्ट की यह धारा उन स्थितियों के लिए बनाई गई थी जिन्हें कानून में “अंतरराष्ट्रीय भुगतान व्यवस्था की मूलभूत समस्याएं” कहा गया है.

पिछले महीने न्यूयॉर्क स्थित कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की तीन जजों वाली पीठ में बहुमत से फैसला दिया गया था कि ये 10% वैश्विक टैरिफ अवैध हैं. यह मामला छोटे कारोबारियों द्वारा दायर मुकदमे के बाद सामने आया था. इस ट्रेड कोर्ट ने 2-1 के बहुमत से कहा था कि ट्रंप ने संसद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई टैरिफ संबंधी शक्तियों की सीमा से आगे जाकर काम किया. कोर्ट ने लिखा कि ये टैरिफ “अवैध” हैं और “कानून द्वारा अधिकृत नहीं हैं.”

अभी के लिए ट्रंप को राहत मिली है लेकिन अब यह मामला आगे चलकर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच सकता है, जहां इस पर अंतिम फैसला हो सकता है.

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