बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया. (फाइल फोटो)
ढाका:
बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने बुधवार को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष खालिदा जिया को अनाथालय न्यास भ्रष्टाचार मामले में स्थायी जमानत दे दी. जिया अनाथालय न्यास में भ्रष्टाचार को लेकर 2008 में मामला दर्ज हुआ था.
भ्रष्टाचार रोधी आयोग (एसीसी) ने खालिदा, उनके बेटे तारिक रहमान और चार अन्य के खिलाफ 2.1 करोड़ टका के गबन के आरोप में मुकदमा दायर किया था.
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खालिदा 37 मामलों में आरोपी
मामले में उच्च न्यायालय द्वारा 2008 में दिए गए फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अंतिम सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एम. इनायतुर रहीम और न्यायाधीश शहीदुल करीम ने यह आदेश पारित किया. 2001 से 2006 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं खालिदा 37 मामलों में आरोपी हैं. हालांकि सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है. एसीसी के वकील खुर्शीद आलम खान ने कहा कि अगर अदालत को लगा कि खालिदा जमानत का दुरुपयोग कर रही हैं, तो वह जमानत को रद्द कर सकती है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
भ्रष्टाचार रोधी आयोग (एसीसी) ने खालिदा, उनके बेटे तारिक रहमान और चार अन्य के खिलाफ 2.1 करोड़ टका के गबन के आरोप में मुकदमा दायर किया था.
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खालिदा 37 मामलों में आरोपी
मामले में उच्च न्यायालय द्वारा 2008 में दिए गए फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अंतिम सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एम. इनायतुर रहीम और न्यायाधीश शहीदुल करीम ने यह आदेश पारित किया. 2001 से 2006 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं खालिदा 37 मामलों में आरोपी हैं. हालांकि सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है. एसीसी के वकील खुर्शीद आलम खान ने कहा कि अगर अदालत को लगा कि खालिदा जमानत का दुरुपयोग कर रही हैं, तो वह जमानत को रद्द कर सकती है.
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