पंजाब (पाकिस्तानी पंजाब ) के गृह विभाग ने आतंकी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (TLP) के 54 सदस्यों क नाम एंटी टेरेरिज्म एक्ट 1997 की चौथी अनुसूची से हटा दिए हैं.सूत्रों के हवाले से डॉन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इनमें से 28 सदस्य रावलपिंडी जिले से, 14 चक्कल, 11 अट्टोक से और एक झेलम से था . TLP प्रमुख हाफिज मोहम्मद साद का नाम भी पाकिस्तान एंटी टेरर एक्ट की अनुसूची से बुधवार को हटाया गया.
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डॉन के अनुसार, पंजाब के गृह विभाग की ओर से बुधवार को जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है, 'हाफिज मोहम्मद साद का नाम,प्रतिबंधित संगठन TLP के अमीर होने के नाते जिला खुफिया समिति लाहौर की सिफारशों के तहत सेक्शन 11-E के तहत चौथी अनुसूची में था. ' एंटी टेरेरिज्म एक्ट 1997 के मुताबिक,जिसका भी नाम चौथी अनुसूची में है, उसे अपना स्थायी निवास छोड़ने के पहले और लौटने पर पुलिस को सूचित करने की बाध्यता है.
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इस वर्ष की शुरुआत में भी फ्रांस विरोधी प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान सरकार ने तहरीक-ए- लुबैक पाकिस्तान (TLP) को प्रतिबंधित किया था. इस संगठन के सदस्यों ने पैगंबर मोहम्मद को चित्रित करने वाले कार्टूनों को प्रकाशित करने के मुद्दे पर फ्रांस के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया था. इमरान खान के नेतृत्व वाली साकार ने इस माह की शुरुआत में TLP पर प्रतिबंध हटाया है और संगठन का नाम एंटी टेरेरिज्म एक्ट 1997 की चौथी अनुसूची से हटा दिया था.
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