
हाफिज सईद (फाइल फोटो)
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न्यायिक समीक्षा बोर्ड ने हाफिज की रिहाई का आदेश जारी किया
इस साल जनवरी से नजरबंद था मुंबई हमले का सरगना
भारत सरकार ने इस रिहाई पर ऐतराज जताया
उन्होंने कहा कि आतंकी ढांचों को तबाह करने और अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होने देने के मामले में पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय समुदाय को दिये गये आश्वासनों पर खरा उतरना होगा. पंजाब प्रांत के न्यायिक समीक्षा बोर्ड ने सईद की कुछ दिन में समाप्त हो रही 30 दिन की नजरबंदी के बाद उसकी रिहाई का आदेश दिया. जिसके कुछ घंटे बाद भारत की यह तीखी प्रतिक्रिया आई. इस बोर्ड में लाहौर हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं. सईद की रिहाई 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों की बरसी के साथ हो सकती है जिनमें कम से कम 166 लोग मारे गये थे.
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एक सूत्र ने कहा कि रिहाई का आदेश केवल यह दिखाता है कि पाकिस्तान दूसरे देशों के खिलाफ गतिविधियों में संलिप्त आतंकवादियों को खुला माहौल प्रदान करता है और सईद, जो आतंकवादी घोषित है, के मामले में यह भी दिखाई देता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान किस तरह अंतरराष्ट्रीय समुदाय की आंखों में धूल झोंक रहा है.
एक अन्य सूत्र ने कहा कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आश्वासन देता रहता है कि वह आतंकवाद से निपटने के लिए समस्त प्रयास कर रहा है लेकिन वह कभी अपने आश्वासनों को हकीकत में नहीं बदलता और सईद इस बात का एक उदाहरण है. प्रतिबंधित संगठन जमात के प्रमुख सईद को जनवरी से नजरबंदी में रखा हुआ था. उस पर अमेरिका ने आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने के लिए एक करोड़ डॉलर का इनाम रखा था.
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न्यायमूर्ति अब्दुल समी खान की अध्यक्षता वाले पाकिस्तानी बोर्ड ने कहा कि सरकार को जमात प्रमुख हाफिज सईद को छोड़ने का आदेश दिया जाता है यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है. अगर सरकार अन्य किसी मामले में उसे हिरासत में नहीं लेती तो सईद अगले कुछ दिन में बाहर आ सकता है.
VIDEO: मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद जल्द रिहा होगा
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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