
2008 मुबई आतंकी हमला (फाइल फोटो)
- मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी
- इस्लामाबाद आतंकवाद-निरोधी कोर्ट ने जारी किया नोटिस
- प्रयुक्त नौका को "मुकदमे की संपति" बनाने की मांग
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सुनवाई के बाद अदालत के एक अधिकारी ने बताया, "इस्लामाबाद की आतंकवाद-निरोधी अदालत ने रावलपिंडी के आदियाला जेल में मुंबई मामले की बुधवार को सुनवाई की और सात आरोपियों तथा अभियोजन को नोटिस जारी कर, कराची के गोदी में खड़े अल-फौज नाव की जांच-परख को लेकर उनकी दलीलें मांगी." उन्होंने कहा कि अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों ही के वकील मामले की अगली सुनवाई के दिन, 22 सितंबर को अपनी दलीलें पेश करेंगे.
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुंबई मामले में अल-फौज की जांच-परख के लिए आयोग को कराची नहीं जाने देने के निचली अदालत के फैसले को पिछले महीने खारिज कर दिया था. हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को "दोषपूर्ण और कानून के अुनसार नहीं होना" बताया तथा अल-फौज के जांच परख की अनुमति दे दी. अभियोजन ने अनुरोध किया है कि नौका को
"मुकदमे की संपति" बनाया जाए. अल-फौज कराची में पाकिस्तानी अधिकारियों की निगरानी में है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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