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This Article is From Apr 27, 2017

उत्तर प्रदेश : छात्र अपहरण के आरोपियों को दस-दस साल की जेल

उत्तर प्रदेश : छात्र अपहरण के आरोपियों को दस-दस साल की जेल
प्रतीकात्मक तस्वीर
मैनपुरी: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में सात साल पहले कोचिंग से घर लौट रहे छात्र का अपहरण करने के आरोपी एक महिला सहित दस अभियुक्तों को अदालत ने दस-दस साल की जेल और 30-30 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है. रामलीला मैदान निवासी प्रॉपर्टी डीलर सतेंद्र राठौर का पुत्र 16 वर्षीय शिवम, 16 सितंबर, 2010 को कोचिंग से घर लौट रहा था. वह मुहल्ला छपट्टी पहुंचा, तभी लाल रंग की कार में सवार बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया.

घटना की रिपोर्ट अज्ञात अपहरणकर्ताओं के खिलाफ दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने कुछ दिनों की कोशिश के बाद अपहृत शिवम को फरुखाबाद से बरामद कर लिया था. जांच में पता चला कि शिवम के अपहरण में मैनपुरी निवासी राजीव पांडेय, अलीपुर खेड़ा निवासी रामू बाथम और फतेहगढ़ निवासी संजय, अमित, प्रदीप पाल, प्रदीप कुमार, पूनम, जितेंद्र, सुरेंद्र, शैलेंद्र निवासी का हाथ है. पुलिस ने सभी अभियुक्तों के विरुद्ध अदालत में चार्जशीट पेश की थी.

घटना की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक में हुई थी. अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की ओर से साक्ष्य पेश हुए थे. पत्रावली पर आए साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी अनूप कुमार यादव के तर्को के आधार पर न्यायाधीश गुरप्रीत सिंह बाबा ने सभी अभियुक्तों को घटना के लिए दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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