समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव.
- भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी अमिताभ ठाकुर का मामला
- पुलिस शीघ्र ही अमिताभ और मुलायम सिंह की आवाज का नमूना लेगी.
- 10 जुलाई, 2015 को मुलायम सिंह द्वारा धमकाने का मामला
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लखनऊ:
भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के खिलाफ थाना हजरतगंज में दर्ज कराए गए मामले में पुलिस शीघ्र ही अमिताभ और मुलायम सिंह की आवाज का नमूना लेगी.
मामले के विवेचक कृष्णानगर के सीओ दिनेश कुमार सिंह ने लखनऊ की मुख्य दंडाधिकारी संध्या श्रीवास्तव के सामने प्रस्तुत अपनी आख्यान में कही.
अमिताभ ने 10 जुलाई, 2015 को मुलायम सिंह द्वारा उन्हें फोन पर धमकी देने के संबंध में थाना हजरतगंज में मामला दर्ज कराया था. हजरतगंज पुलिस ने इस मामले में आनन-फानन में विवेचना करते हुए अक्टूबर, 2015 में अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी.
दंडाधिकारी अदालत ने 20 अगस्त, 2016 को विवेचक को मुलायम और अमिताभ की आवाजों के नमूने लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला से उसका परीक्षण करवाने का आदेश दिया था. हालांकि अब तक पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है.
अब सत्ता परिवर्तन के बाद मामले में विवेचक दिनेश सिंह ने 30 मार्च की अपनी रिपोर्ट में न्यायालय को बताया है कि वह अब तक चुनाव तथा अन्य तफ्तीश में व्यस्त होने के कारण इस मामले में कार्रवाई नहीं कर सके और अब शीघ्र ही रिकॉर्ड की गई बातचीत का अध्ययन करते हुए दोनों पक्षों के आवाज का नमूना लिया जाएगा.
सीओ के आख्यान को संज्ञान में लेते हुए सीजेएम ने मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 24 अप्रैल तय की है.
मामले के विवेचक कृष्णानगर के सीओ दिनेश कुमार सिंह ने लखनऊ की मुख्य दंडाधिकारी संध्या श्रीवास्तव के सामने प्रस्तुत अपनी आख्यान में कही.
अमिताभ ने 10 जुलाई, 2015 को मुलायम सिंह द्वारा उन्हें फोन पर धमकी देने के संबंध में थाना हजरतगंज में मामला दर्ज कराया था. हजरतगंज पुलिस ने इस मामले में आनन-फानन में विवेचना करते हुए अक्टूबर, 2015 में अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी.
दंडाधिकारी अदालत ने 20 अगस्त, 2016 को विवेचक को मुलायम और अमिताभ की आवाजों के नमूने लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला से उसका परीक्षण करवाने का आदेश दिया था. हालांकि अब तक पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है.
अब सत्ता परिवर्तन के बाद मामले में विवेचक दिनेश सिंह ने 30 मार्च की अपनी रिपोर्ट में न्यायालय को बताया है कि वह अब तक चुनाव तथा अन्य तफ्तीश में व्यस्त होने के कारण इस मामले में कार्रवाई नहीं कर सके और अब शीघ्र ही रिकॉर्ड की गई बातचीत का अध्ययन करते हुए दोनों पक्षों के आवाज का नमूना लिया जाएगा.
सीओ के आख्यान को संज्ञान में लेते हुए सीजेएम ने मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 24 अप्रैल तय की है.
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