यूपी के रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर 31 दिसंबर 2007 को हुए हमले के आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट ने हमले के आरोपियों की फांसी की सजा रद्द कर दी है. सेशंस जज रामपुर ने 2 नवंबर 2019 को फांसी की सज़ा सुनाई थी. हमले के चार आरोपियों मोहम्मद शरीफ उर्फ सुहैल उर्फ साजिद, सबाउद्दीन, इमरान शहजाद और मोहम्मद फारूख को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी. जबकि जंग बहादुर खान उर्फ बाबा खान को उम्रकैद की सजा दी गई थी.
CRPF कैंप पर हमले के मामले में कोर्ट ने मोहम्मद कौसर और गुलाब खान को बरी कर दिया था. कोर्ट ने आतंकियों की अपील पर बहस पूरी होने के बाद 4 सितंबर 2025 फैसला सुरक्षित कर लिया था. रामपुर सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले में सात जवान शहीद हो गए थे और एक रिक्शा चालक मारा गया था. आतंकियों ने एक-47 और ग्रेनेड से हमला किया था.
18 मई 2025 को साजिश कर्ता सैफुल्लाह को पाकिस्तान में मार दिया गया था. इस मामले में सेशन कोर्ट में 38 गवाहों की गवाही कराई गई थी. जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की डिवीजन बेंच ने सुनाया फैसला.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं