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This Article is From Mar 10, 2017

मिर्जापुर : अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने पर पति को 10 साल की जेल

मिर्जापुर : अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने पर पति को 10 साल की जेल
प्रतीकात्मक फोटो
मिर्जापुर: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में विवाहिता को प्रताड़ित करने व आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में उसके पति सहित पांच लोगों को फास्ट ट्रैक न्यायालय के न्यायाधीश देवकांत शुक्ला ने दोषी करार दिया है. न्यायालय ने पति ज्ञानचंद उर्फ ज्ञान प्रकाश को दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं पंद्रह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. वहीं, आरोपी राम नरेश (ससुर) शकुंतला देवी उर्फ कुंती (सास) तथा कमलेश व संजय (देवर) को सात-सात वर्ष के कारावास व पंद्रह-पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है.

अभियोजन के अनुसार, लालगंज थाना क्षेत्र के गांव रानीबारी निवासी सीताराम ने अपनी पुत्री नगीना देवी की शादी लालगंज थाना क्षेत्र के ग्राम गंगा सरायकलां निवासी ज्ञानचंद के साथ घटना के आठ साल पहले की थी. कम दहेज को लेकर ससुराल वाले नगीना देवी को प्रताड़ित करते थे.

नगीना देवी के गर्भवती होने पर पति व ससुराल वाले डराते-धमकाते थे, जिससे दुखी होकर 16 फरवरी, 2011 की रात उसने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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