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This Article is From Jul 29, 2017

निर्दलीय MLA अमनमणि त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ी, अपहरण और रंगदारी का आरोप

अपर सत्र न्यायाधीश अशोकेश्वर रवि ने दोनों अभियुक्तों पर भारतीय दंड विधान की धारा 364 (अपहरण), 386( रंगदारी मांगना) तथा 596 (धमकाना) के तहत आरोप तय किए.

निर्दलीय MLA अमनमणि त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ी, अपहरण और रंगदारी का आरोप
निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी
  • अमनमणि त्रिपाठी एक और मामले में आरोपी बनाए गए
  • व्यवसायी का अपहरण और रंगदारी मांगने के मामले में आरोप तय
  • पहले से ही जेल में बंद हैं अमनमणि त्रिपाठी
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लखनऊ: लखनऊ की एक अदालत में गोरखपुर के एक व्यवसायी का अपहरण करने और रंगदारी मांगने के मामले में चर्चित निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी पर आरोप तय कर दिए गए. इसके अलावा अदालत ने इस मामले के सह अभियुक्त संदीप त्रिपाठी पर भी आरोप तय किए हैं. अपर सत्र न्यायाधीश अशोकेश्वर रवि ने दोनों अभियुक्तों पर भारतीय दंड विधान की धारा 364 (अपहरण), 386( रंगदारी मांगना) तथा 596 (धमकाना) के तहत आरोप तय किए.

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अदालत ने इस मामले में अभियोजन के साक्ष्य दर्ज करने के लिए आगामी 18 अगस्त की तारीख नियत की है. साथ ही लोक अभियोजक को अगले दिन गवाह पेश करने को कहा है.

आज मामले की सुनवाई के दौरान दोनों अभियुक्त अदालत में मौजूद थे.

मालूम हो कि गोरखपुर के एक व्यवसायी का अपहरण करके रंगदारी मांगे जाने के मामले में अमनमणि तथा उसके साथियों के खिलाफ छह अगस्त 2014 को लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था.

वीडियो: जेल में बंद अमनमणि के लिए चुनाव प्रचार करने लंदन से आई बहन


दोनों अभियुक्तों पर पीड़ित को जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया गया था. अमनमणि इस वक्त नौतनवा सीट से निर्दलीय विधायक हैं.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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