अगर आप Mutual Fund में निवेश कर रहे हैं और आपको अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई है तो आपको बिना SIP तोड़े पैसे का इंतजाम कर सकते हैं. इसके लिए आपको SIP की यूनिट भी नहीं बेचनी होगी. दरअसल, आप म्यूचुअल फंड पर लोन ले सकते हैं कई बैंक और NBFCs म्यूचुअल फंड पर लोन लेने की सुविधा देते हैं. यह लोन सुरक्षित होता है और आपका इंवेस्टमेंट भी नहीं टूटता है. आपको म्यूचुअल फंड की यूनिट भी बेचने की जरूरत नहीं होती है.
कैसे मिलता है म्यूचुअल फंड पर लोन
बैंक या फाइनेंस कंपनी आपके म्यूचुअल फंड की यूनिट पर लोन देता है. बैंक उस यूनिट पर स्टे लगा देते हैं और जब आप पूरा लोन चुका देते हैं तो उस यूनिट पर स्टे हटा लिया जाता है. यानी आप म्यूचुअल फंड के यूनिट को गिरवी रखते हैं और उस पर लोन दे देता है. हालांकि इसके लिए फिक्स अमाउंट नहीं होता है. यह आपके फंड पर निर्भर करता है और म्यूचुअल फंड की यूनिट के हिसाब से लोन दिया जाता है. जितना बड़ा निवेश होगा उसके वैल्यू के हिसाब से लोन की राशि तय होगी.
कैसे करना होगा आवेदन
सबसे पहले आपको बैंक या NBFCs की वेबसाइट या ब्रांच जा कर पता करना होगा कि वह म्यूचुअल फंड के बदले लोन देती है या नहीं. जो बैंक या फाइनेंस कंपनी लोन देती है वहां आप डायरेक्ट लोन अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए KYC करना होगा. आपको यूनिट की पूरी जानकारी देनी होगी. जब आपके यूनिट पर लीयन यानी स्टे लगाया जाएगा तब सारा प्रोसेस पूरा होने के बाद लोन का पैसा अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा.
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