हर किसी को गिफ्ट्स मिलने पर खुशी होती है. इसके साथ ही टैक्स की चिंता भी बढ़ जाती है. सोचिए, आपको कोई दोस्त या रिश्तेदार कोई महंगा गिफ्ट दे तो आपको कितनी खुशी होगी.. है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे गिफ्ट्स पर आपको टैक्स (Gift Tax in India) भी देना पड़ सकता है? जी हाँ, सरकार ने गिफ्ट टैक्स के नियमों (Gift Tax Rule) में कुछ बदलाव किए हैं, जिसका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ने वाला है.
इसका असर उन लोगों पर ज्यादा पड़ेगा जो अक्सर महंगे गिफ्ट्स देते या लेते हैं. यदि आप गिफ्ट देने या लेने जा रहे हैं, तो आपको इनकम टैक्स नियमों (Income Tax Rules) के बारे में पता होना चाहिए. तो चलिए जानते हैं...
ITR फाइल करते समय गिफ्ट्स से हुई कमाई की दें जानकारी
गिफ्ट टैक्स नियमों के तहत आपको कुछ गिफ्ट्स पर टैक्स (Tax on gifts) देना होगा. भारत में, गिफ्ट्स को अन्य स्रोतों से आय (Income from other sources) माना जाता है और इन पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत टैक्स लगाया जा सकता है. हालांकि, टैक्सपेयर्स को रिटर्न (ITR) फाइल करते समय इन सभी गिफ्ट्स की जानकारी देनी होती है.
50,000 रुपये तक के गिफ्ट्स टैक्स-फ्री
नियमों के मुताबिक, 50,000 रुपये तक के गिफ्ट्स टैक्स-फ्री (Tax Free Gifts) हैं. इसका मतलब है कि यदि आपको एक साल में किसी एक व्यक्ति से 50,000 रुपये से अधिक का गिफ्ट मिलता है, तो आपको उस राशि पर टैक्स (Income Tax on Gifts) देना होगा जो 50,000 रुपये से अधिक है.
कौन से गिफ्ट्स पर टैक्स लगेगा?
- यदि आपको एक साल में किसी एक व्यक्ति से 50,000 रुपये से अधिक का गिफ्ट मिलता है, तो आपको उस राशि पर टैक्स देना होगा जो 50,000 रुपये से अधिक है.
- यदि आपको किसी दूर के रिश्तेदार या दोस्त से गिफ्ट मिलता है, तो उसे टैक्स योग्य माना जाएगा.
- यदि आपको विज्ञापन या प्रचार के लिए कोई गिफ्ट मिलता है, तो उसकी कीमत को आपकी आय में शामिल किया जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा.
किन गिफ्ट्स पर टैक्स नहीं लगेगा?
- पारिवारिक रिश्ते जैसे पति/पत्नी, माता-पिता, भाई-बहन, दादा-दादी, नाना-नानी और बच्चों से मिले गिफ्ट्स पर कोई टैक्स नहीं लगता, चाहे उनकी कीमत कुछ भी हो.
- शादी या धार्मिक कार्यक्रमों के विशेष अवसरों पर मिले गिफ्ट्स पर ₹3 लाख तक की छूट मिलती है.
- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या सरकार द्वारा सम्मानित किए गए गिफ्ट्स भी टैक्स-फ्री हैं.
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