- UP सरकार ने वृद्धा पेंशन योजना में बदलाव कर पेंशन राशि दो किस्तों में सीधे बैंक खाते में आएंगी.
- अब प्रत्येक किस्त में पंद्रह सौ रुपये हर पैंतालीस दिन पर लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे.
- 45 दिनों के अंतराल पर मिलने वाली पेंशन की कुल राशि तीन हजार रुपये प्रति तिमाही होगी.
UP Old Age Pension New Rules 2026: उत्तर प्रदेश के बुजुर्गों के लिए बड़ी खबर है. दरअसल, राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब तीन महीने की पेंशन एकमुश्त मिलने के बजाय दो किस्तों में यानी हर 45 दिन में सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन की राशि भेजी जाएगी. प्रत्येक किस्त में 1,500 ट्रांसफर किए जाएंगे. समाज कल्याण विभाग मुताबिक नई व्यवस्था के तहत बुजुर्गों को वित्तीय सहायता आसानी से मिल सकेगी और पैसों के प्रबंधन में सहूलियत होगी. अगर आप बुजुर्ग हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की पूरी जानकारी यहां पढ़ें.
पेंशन के नए नियम और राशि
तीन महीने की कुल 3,000 रुपये की पेंशन की राशि अब एक साथ आने के बजाय दो किस्तों में डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी. दोनों किस्तों के बीच 45 दिन का अंतराल रहेगा और हर किस्त में 1,500 रुपये सीधे बैंक खाते में आएंगे.
- 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग लाभार्थियों की पेंशन में केंद्र और राज्य सरकार का अंश 1500-1500 रुपये यानी कुल 3,000 प्रति तिमाही होता है.
- 60 से 80 वर्ष के आयु के बुजुर्ग लाभार्थियों को राज्य सरकार की ओर से 2,400 और केंद्र सरकार की ओर से 600 यानी कुल 3,000 रुपये दिए जाते हैं.
- हालांकि, सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि पेंशन का लाभ बिना किसी रुकावट के लेने के लिए सभी लाभार्थी अपने बैंक खाते को आधार कार्ड और एनपीसीआई से जरूर लिंक करा लें.
वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए
- किसी दूसरी सरकारी पेंशन योजना जैसे विधवा या दिव्यांग पेंशन का लाभार्थी न हो.
- आयु सीमा: आवेदक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.
- आय ग्रामीण क्षेत्र: परिवार की वार्षिक आय 46,080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- आय शहरी क्षेत्र: परिवार की वार्षिक आय 56,460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आवेदक के पास नीचे बताए गए दस्तावेज होना जरूरी है.
- ऐसा आधार कार्ड, जिसमें नाम और जन्मतिथि सही दर्ज हो.
- आय प्रमाण पत्र यानी तहसीलदार की ओर से जारी डिजिटल सर्टिफिकेट.
- आयु प्रमाण पत्र यानी जन्म प्रमाणपत्र, हाईस्कूल का सर्टिफिकेट या ग्राम सचिव से प्राप्त रजिस्टर की नकल.
- बैंक पासबुक यानी आधार से लिंक्ड और DBT एक्टिव बैंक खाता होना जरूरी.
- पासपोर्ट साइज फोटो
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घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक पेंशन पोर्टल sspyup.gov.in को खोलें.
- होमपेज पर दिए गए वृद्धावस्था पेंशन के विकल्प पर क्लिक करें.
- इसके बाद ऑनलाइन आवेदन करें लिंक पर क्लिक करें.
- आवेदन फॉर्म में अपना व्यक्तिगत विवरण जैसे जिला, ब्लॉक, पंचायत, नाम, मोबाइल नंबर, बैंक खाते की पूरी जानकारी और आय प्रमाण पत्र की संख्या सावधानीपूर्वक भरें.
- आवेदक की फोटो और आयु प्रमाण पत्र को निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करें.
- घोषणा पर टिक करके कैप्चा कोड भरें और Submit बटन दबा दें. फॉर्म सबमिट होने के बाद मिलने वाली पंजीकरण संख्या को सुरक्षित नोट कर लें, जिससे आप स्टेटस ट्रैक कर सकें.
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