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राशन कार्डहोल्डर्स के लिए खुशखबरी, अब 15 जून तक मिलेगा मुफ्त राशन

यूपी सरकार ने जून 2026 के मुफ्त राशन वितरण की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 जून कर दी है. लाभार्थी आधार या OTP के जरिए राशन ले सकते हैं.

राशन कार्डहोल्डर्स के लिए खुशखबरी, अब 15 जून तक मिलेगा मुफ्त राशन
राशन लेने की बढ़ी तारीख.
Ndtv

राशन कार्डहोल्डर्स के लिए राहत भरी खबर है. यूपी सरकार ने जून 2026 के मुफ्त राशन वितरण की आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 जून 2026 कर दी है. पहले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत जून महीने का राशन वितरण 25 मई से 10 जून 2026 तक निर्धारित था, लेकिन कई लाभार्थियों के राशन लेने से वंचित रहने की आशंका को देखते हुए वितरण पीरियड पांच दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है. अगर आपने अभी तक राशन नहीं ल‍िया है, तो परेशान ना हो. अभी आपके पास चार द‍िन और शेष बचें हैं. 

राशन कार्डधारकों के लिए जरूरी सूचना
जून 2026 माह के निःशुल्क राशन वितरण की अवधि अब 15 जून 2026 तक बढ़ा दी गई है।
सभी पात्र लाभार्थी निर्धारित अवधि में अपना निःशुल्क खाद्यान्न अवश्य प्राप्त कर लें।
???? शिकायत हेतु टोल फ्री नंबर: 18001800150@CMOfficeUP @UPGovt pic.twitter.com/ScG3cnel5W

— DM Balrampur (@DMBalrampur) June 10, 2026

सभी पात्र लाभार्थी उठाएं योजना का लाभ

प्रशासन ने जिला बलरामपुर के सभी अंत्योदय और पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्डहोल्डर्स से अपील की है कि वे निर्धारित समय के भीतर अपने नजदीकी उचित दर की दुकान से मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त कर लें. अधिकारियों का कहना है कि किसी भी पात्र व्यक्ति को राशन से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा.

आधार आधारित वितरण जारी रहेगा

विभाग के अनुसार 15 जून तक राशन का वितरण ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए किया जाएगा. जिन लाभार्थियों को अंगूठे के वेरिफिकेशन में समस्या आती है, उनके लिए मोबाइल ओटीपी के माध्यम से राशन प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी. यह सुविधा 15 जून तक जारी रहेगी.

पोर्टेबिलिटी सुविधा का भी मिलेगा लाभ

सरकार ने यह भी साफ किया है कि राशन कार्डहोल्डर 15 जून तक पोर्टेबिलिटी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. इसका मतलब है कि लाभार्थी अपने निर्धारित राशन की दुकान के अलावा किसी दूसरी उचित दर की दुकान से भी खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं. इससे प्रवासी श्रमिकों और दूसरे क्षेत्रों में रहने वाले कार्डहोल्डर्स को विशेष सुविधा मिलेगी.

शिकायत मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई

प्रशासन ने सभी उचित दर विक्रेताओं को पारदर्शी और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. अगर किसी राशन विक्रेता की तरफ से अनियमितता, खाद्यान्न में कटौती या ई-पॉस मशीन में अंगूठा लगवाकर राशन नहीं देने जैसी शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

शिकायत के लिए टोल-फ्री नंबर जारी

खाद्यान्न वितरण के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या होने पर लाभार्थी विभाग के टोल-फ्री नंबर 18001800150 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे समय रहते अपना राशन प्राप्त कर लें और किसी भी गड़बड़ी की सूचना तुरंत विभाग को दें.

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