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खराब हो रही सोसाइटी की इमारतें, कौन कराएगा ठीक? जानें क्या कहता है नियम 

फ्लैट्स की खराब होती इमारतों को देखकर अक्सर हमारे मन में सवाल उठता है कि आखिर इसे कौन ठीक कराएगा? अगर आपके मन में भी यह सवाल है, तो आइए यहां जानते हैं इसका जवाब...

खराब हो रही सोसाइटी की इमारतें, कौन कराएगा ठीक? जानें क्या कहता है नियम 

आज के समय में घरों की कीमतें आसमान छू रही हैं, खासकर देश के बड़े शहरों में फ्लैट खरीदना काफी महंगा हो गया है. ऐसे में हर खरीदार चाहता है कि उसका फ्लैट लंबे समय तक नए जैसा बना रहे. हालांकि, कई बार खरीदारी के 1-2 साल बाद ही इमारत की दीवारों में दरारें आने लगती हैं या प्लास्टर झड़ने जैसी समस्याएं सामने आने लगती हैं.

ऐसी स्थिति में लोगों को चिंता होने लगती है कि कहीं इमारत की मरम्मत का खर्च उन्हें ही न उठाना पड़े. लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है. किसी भी बिल्डर से खरीदे गए फ्लैट में इमारतों के कॉमन एरिया जैसे- बाहरी दीवारें, छत, गलियारे, लिफ्ट और अन्य शेयर सुविधाओं की मरम्मत की जिम्मेदारी आमतौर पर फ्लैट मालिक की नहीं होती. यहां जानते हैं कि इन हिस्सों की देखरेख और मरम्मत का जिम्मा आखिर किसके पास होता है?

नई इमारों को ठीक कराने की बिल्डर उठाता है जिम्मेदारी

बिल्डर की ओर से फ्लैट जब आपको दे दिया जाता है, तो उसके कुछ सालों तक बिल्डर फ्लैट के कॉमन एरिया की मरम्मत करने का जिम्मा उठाता है. दरअसल, नए फ्लैट में 1 से 2 साल के अंदर अगर कॉमन एरिया खराब होने लगते हैं, तो इसका कारण निर्माण की प्रक्रिया में गड़बड़ी हो सकती है. ऐसे में इन स्ट्रकचर को बिल्डर ही ठीक कराता है. इसलिए आपको इसे लेकर घबराने की जरूरत नहीं होती है. 

पुराने फ्लैट्स की इमारतों को कौन कराता है ठीक?

फ्लैट का कब्जा मिलने के कुछ सालों बाद जब इमारतें पुरानी होने लगती हैं, तो उसके कॉमन एरिया को ठीक कराने की जिम्मेदारी RWA या फिर हाउसिंग सोसाइटी की होती है.

क्या RWA इमारतों को ठीक कराने का उठाती है पूरा खर्च?

जब फ्लैट्स की इमारतें पुरानी होने लगती हैं, तो ऐसी स्थिति में RWA को इन्हें ठीक कराना पड़ता है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सारा खर्च RWA ही उठाता है? तो आपको बता दें कि इस तरह के कार्यों के लिए RWA या फिर हाउसिंग सोसाइटी सिंकिंग फंड बनाती है. यह फंड मेंटेंनेस चार्ज से जमा किया गया कुछ हिस्सा होता है. हालांकि, कभी-कभार इमारतों को ठीक कराने में काफी ज्यादा खर्च हो सकता है, ऐसी स्थिति में RWA या फिर हाउसिंग सोसाइटी आपसे कुछ एक्स्ट्रा मेंटीनेंस देने का रिक्वेस्ट कर सकती है.

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