RWA या हाउसिंग सोसाइटी में मेंटेनेंस चार्ज को लेकर कई बार विवाद देखने को मिलते हैं. कुछ मामले आपने देखे भी होंगे कि मेंटेनेंस न देने पर गार्ड लोगों को सोसाइटी में एंट्री से रोकता है और इसकी वजह से विवाद शुरू हो जाता है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई निवासी मेंटेनेंस नहीं चुकाता है, तो RWA या सोसाइटी मैनेजमेंट उसकी एंट्री पर रोक लगा सकता है? यहां हम इन्हीं नियमों के बारे में बताएंगे. आइए जानते हैं...
कॉमन एरिया के रखरखाव के लिए होता है मेंटेनेंस
बता दें कि किसी भी सोसाइटी का मेंटेनेंस चार्ज वह नियमित शुल्क होता है, जो हाउसिंग सोसाइटी के निवासी शेयर सुविधाओं और कॉमन एरिया के रखरखाव के लिए देते हैं. मेंटेनेंस शुल्क का इस्तेमाल आमतौर पर इन कार्यों के लिए किया जाता है:
- कॉमन एरिया की सफाई
- सुरक्षा और निगरानी
- लिफ्ट का रखरखाव
- गार्डन और लैंडस्केप की देखभाल
- कॉमन एरिया में पानी और बिजली
- कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत, इत्यादि.
क्या मेंटेनेंस न देने पर सोसाइटी में एंट्री रोकी जा सकती है?
अब सवाल यह है कि क्या कोई व्यक्ति अगर मेंटेनेंस ना दे, तो क्या उसकी एंट्री रोकी जा सकती है. इसका सीधेतौर जवाब नहीं होगा. कानूनी तौर पर आमतौर पर माना जाता है कि RWA या सोसाइटी प्रबंधन सिर्फ मेंटेनेंस बकाया होने की वजह से किसी फ्लैट मालिक या निवासी की सोसाइटी में एंट्री नहीं रोक सकता. निवासी को उसके घर तक पहुंचने और सामान्य सुविधाओं के इस्तेमाल करने का अधिकार होता है.
वसूली के लिए RWA अपना सकता है होगा वैध तरीका
अगर कोई व्यक्ति सोसाइटी का मेंटेनेंस चार्ज समय पर नहीं देता है, तो RWA या हाउसिंग सोसाइटी मेंबर कुछ वैध तरीके अपनाकर व्यक्ति से वसूली कर सकता है, जैसे
- उस व्यक्ति के खिलाफ नोटिस जारी कर सकता है.
- लेट फीस चार्ज लगा सकता है.
- संबंधित कानूनी प्रक्रिया अपना सकता है, इत्यादि.
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