- छत्तीसगढ़ के आईपीएस अधिकारी राहुल बंसल पर अंबिकापुर में एक करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगा है
- शिकायतकर्ता ने व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर इस मामले की जांच के लिए सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई है
- विशेष सीबीआई अदालत ने छत्तीसगढ़ डीजीपी और सीबीआई निदेशक को नोटिस जारी कर पूरी जांच रिपोर्ट मांगी है
IPS Rahul Bansal: भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी उदय कृष्ण रेड्डी पर SVPNPA में ट्रेनिंग के दौरान यौन शोषण जैसे गंभीर आरोपों का मामला अभी थमा भी नहीं था कि एक और आईपीएस अधिकारी की खाकी वर्दी पर ट्रेनिंग के दौरान ही दाग लग गए हैं. ताजा मामला छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस राहुल बंसल से जुड़ा है. इस अंडर-ट्रेनी आईपीएस पर अपनी पहली फील्ड पोस्टिंग में ही एक करोड़ रुपये की रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगे हैं.
दरअसल, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में पदस्थ प्रशिक्षु आईपीएस राहुल बंसल सहित तीन पुलिसकर्मियों पर एक मामले में हवाला के माध्यम से एक करोड़ रुपये से अधिक की रिश्वत लेने का आरोप लगा है. इस मामले में दिल्ली की राउज़ एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए शिकायत पर प्रथम दृष्टया संज्ञान लिया है.
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अदालत ने छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक, सीबीआई निदेशक तथा संबंधित पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही अदालत ने छत्तीसगढ़ डीजीपी से पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट और सीबीआई से शिकायत पर अब तक की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा है.

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व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए शिकायत
जानकारी के मुताबिक, हवाला के जरिए दिए गए लगभग एक करोड़ रुपये के संबंध में पुलिसकर्मियों और शिकायतकर्ता के बीच अलग-अलग समय पर कई बार व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से बातचीत हुई थी. शिकायतकर्ता ने इन बातचीत को अपने दूसरे मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और इसी रिकॉर्डिंग के आधार पर उसने पूरे मामले की शिकायत सीबीआई में दर्ज कराई.
आईपीएस राहुल बंसल का पूरा मामला क्या है?
विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम)/सीबीआई-11 सुधांशु कौशिक की अदालत में 1 जुलाई 2026 को आकाश कुमार की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत शिकायत प्रस्तुत की गई. सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनमीत सिंह उपस्थित रहे. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अंबिकापुर में पदस्थ भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राहुल बंसल ने साइबर थाना सरगुजा में पदस्थ दो उप-निरीक्षकों के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश रची.
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बता दें कि आईपीएस अधिकारी राहुल बंसल मूल रूप से राजस्थान में जयपुर के रहने वाले हैं. 26 जून 1994 को जन्मे राहुल बंसल ने बी.टेक की डिग्री हासिल करने के बाद यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 सफलतापूर्वक पास की. इनको अखिल भारतीय स्तर पर 377वीं रैंक और छत्तीसगढ़ कैडर मिला. जहां 29 अगस्त 2022 को पुलिस सेवा ज्वाइन की.
शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस साजिश के तहत हवाला चैनल के माध्यम से एक करोड़ रुपये से अधिक की रिश्वत मांगी गई और उसे स्वीकार भी किया गया. शिकायत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है. शिकायत के साथ एक शपथ-पत्र भी संलग्न किया गया है.
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सीबीआई से शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होने का दावा
अदालत में शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया कि उसने 8 जून 2026 को सीबीआई निदेशक को लिखित शिकायत देकर पूरे मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. शिकायत की प्रति भी अदालत में प्रस्तुत की गई. शिकायतकर्ता ने पुलिस अधिकारियों पर निष्क्रियता का भी आरोप लगाया.
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सीबीआई कोर्ट ने क्या कहा?
सीबीआई कोर्ट ने टिप्पणी की कि चूंकि शिकायत में सरकारी कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप शामिल हैं, इसलिए घटना के तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में BNSS की धारा के तहत छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक से रिपोर्ट मांगी जाए, जो प्रतिवादी नंबर 2 के वरिष्ठ अधिकारी बताए जाते हैं. इसके साथ ही शिकायत के संबंध में सीबीआई निदेशक से भी 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' (की गई कार्रवाई की रिपोर्ट) मांगी गई है.
एसपी बोले-यह रेंज का मामला है...
इस पूरे मामले पर सरगुजा पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह मामला रेंज थाने का है, इसलिए आईजी सर ही इस पर बेहतर बता पाएंगे. उनका पक्ष जानने के लिए आईजी दीपक झा के मोबाइल पर कॉल किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया. वहीं, आईपीएस राहुल बंसल का पक्ष जानने के लिए उनके मोबाइल नंबर पर भी संपर्क करने का प्रयास किया गया, मगर उन्होंने भी फोन नहीं उठाया.
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