विज्ञापन
This Article is From Jan 09, 2024

RBI ने स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक के लिए जारी किए दिशानिर्देश, जानें डिटेल्स

RBI के मुताबिक, पेमेंट बैंक (Payment Bank) पांच साल के संचालन के बाद दिशानिर्देशों के तहत पात्र होने पर स्मॉल फाइनेंस बैंक (Small Finance Bank) में कन्वर्ट होने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

RBI ने स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक के लिए जारी किए दिशानिर्देश, जानें डिटेल्स
RBI ने पेमेंट बैंकों (Payment Bank) को एसएफबी (SFB) के रूप में काम करने की मंजूरी दे दी है.
नई दिल्ली:

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को स्मॉल फाइनेंस बैंक (Small Finance Bank) के लिए न्यूनतम पूंजी जरूरत को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दिया है . इसके साथ ही पेमेंट बैंकों को एसएफबी (SFB) के रूप में काम करने की मंजूरी दे दी है. दिलचस्प बात यह है कि इस समय संचालित हो रहे सभी स्मॉल फाइनेंस बैंक की कुल संपत्ति 200 करोड़ रुपये से अधिक है.

एसएफबी में स्थानांतरित होने के लिए 100 करोड़ रुपये पूंजी की जरूरत
रिजर्व बैंक ने संशोधित दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि स्वेच्छा से एसएफबी में स्थानांतरित होने के इच्छुक प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के पास 100 करोड़ रुपये पूंजी की जरूरत होगी, जिसे कारोबार शुरू होने की तारीख से पांच साल के भीतर 200 करोड़ रुपये होना होगा.

Payment Bank ऑपरेशन के 5 साल बाद SFB में हो सकेंगे कन्वर्ट
इसके मुताबिक, पेमेंट बैंक (Payment Bank) पांच साल के ऑपरेशन के बाद दिशानिर्देशों के तहत पात्र होने पर स्मॉल फाइनेंस बैंक (एसएफबी) में कन्वर्ट होने के लिए आवेदन कर सकते हैं. अधिसूचना के अनुसार, 'परिचालन शुरू होने पर स्मॉल फाइनेंस बैंक को तुरंत शेड्यूल बैंक (Scheduled Banks) का दर्जा दिया जाएगा. बैंकों को परिचालन शुरू होने की तारीख से ‘बैंकिंग आउटलेट' खोलने की सामान्य अनुमति होगी.'

फिनो पेमेंट्स बैंक ने एसएफबी लाइसेंस के लिए किया आवेदन
इस बीच, फिनो पेमेंट्स बैंक (Fino Payments Bank) ने एक बयान में कहा कि उसने एसएफबी में बदलने पर नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप एसएफबी लाइसेंस के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है. नियामक इस आवेदन की जांच कर रहा है और प्रक्रिया के अनुसार आरबीआई से आगे की टिप्पणियों का इंतजार है.

इससे पहले 27 नवंबर, 2014 को रिजर्व बैंक ने  निजी क्षेत्र में स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे. 
 

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com