भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक (Purvanchal Cooperative Bank) पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है. केंद्रीय बैंक ने एक बयान में इस बात की जानकारी दी है. आरबीआई (RBI) का कहना है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं.
आरबीआई ने बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को पूर्वांचल सहकारी बैंक(Purvanchal Cooperative Bank License Cancelled) को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने को कहा गया है.
जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपये तक का मिलेगा जमा बीमा
परिसमापन की प्रक्रिया के तहत, प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अधिकतम 5 लाख रुपये तक की अपनी जमा राशि पाने का हकदार होगा.
बैंक फिलहाल सभी जमाकर्ताओं का पूरा भुगतान करने में असमर्थ
आरबीआई ने यह भी कहा है कि बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति में अपने सभी जमाकर्ताओं का पूरा भुगतान करने में असमर्थ है.
बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं
केंद्रीय बैंक ने कहा, "बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. यदि बैंक को आगे भी बैंकिंग कारोबार जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो इससे जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा."
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