
- 15 सितंबर के बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख में सरकार ने अभी तक कोई बदलाव नहीं किया है
- आईटीआर में गलती होने पर 31 दिसंबर 2025 तक रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर सुधार किया जा सकता है
- यदि 15 सितंबर 2025 तक रिटर्न नहीं भरी तो सेक्शन 234F के तहत लेट फीस और पेनल्टी लागू होती है
इनकम टैक्स रिटर्न भरने में सिर्फ 4 दिन ही बचे हैं, ऐसे में अगर अभी तक आपने आईटीआर नहीं भरा है तो जल्द ही इसे प्रोसेस कर लें. आखिरी समय तक का इंतजार ना करें, क्योंकि अक्सर आखिरी समय में पोर्टल को लेकर समस्या हो सकती है. आज हम इस खबर में उन बड़े सवालों के जवाब देते हैं, जो अक्सर टैक्स पेयर्स के दिमाग में रहते हैं.
1. क्या 15 सितंबर के बाद आईटीआर भरने की तारीख बदल सकती है?
नहीं. अभी समय सीमा बढ़ाने को लेकर सरकार की तरफ से ऐलान नहीं किया गया है. हालांकि कई संगठनों ने सरकार से अपील की है कि रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 अक्टूबर कर दी जाए.
2. आईटीआर भरने में कोई गड़बड़ी हो जाए, तो कब तक ठीक कर सकते हैं?
31 दिसंबर 2025. अगर आपसे आईटीआर में किसी तरह की जानकारी देना छूट गया है, या गलत कैटेगरी में मार्क कर दिया है, तो परेशान ना हों. टैक्स डिपार्टमेंट दलती ठीक करने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक का समय देता है. रिवाइज्ड रिटर्न के जरिए इसे ठीक कर सकते हैं.
3. रिटर्न में रिवाइज कितनी बार कर सकते हैं?
कितनी बार भी. 31 दिसंबर 2025 तक भरी हुई रिटर्न को कई बार रिवाइज किया जा सकता है. इसके लिए टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई लिमिट नहीं है. हालांकि, हर बार टैक्स पेयर्स को ई-वेरिफिकेशन या ITR-V फॉर्म भेजना जरूरी होता है.
4. अगर डेडलाइन के अंदर रिटर्न ना भरी, तो क्या होगा?
पेनल्टी लग जाएगी. अगर आप 15 सितंबर 2025 तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं, तो सेक्शन 234F लागू हो जाता है. यानी लेट आईटीआर भरने पर डिपार्टमेंट लेट फीस के साथ पेनल्टी भी लगाता है. ये पेनल्टी टैक्सपेयर्स की इनकम के अनुसार होती है.
5. रिटर्न भर दी. फिर भी टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस क्यों आया?
फॉर्म में कोई गलती कर देना. अगर आपने गलत फॉर्म का सिलेक्शन किया है. या पैन, बैंक, या नाम की डिटेल्स में कोई गलती कर दी है, सारे इनकम सोर्स ना दिखाना, सही डिडक्शन क्लेम करना भूल जाना, ऐसे समय में टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है.
6. टैक्स भरने में कोई समस्या है तो कहां मदद लें?
रिटर्न फाइल करने में कोई दिक्कत है तो टैक्स पेयर्स आयकर विभाग की हेल्पलाइन नंबर 1800 103 0025 पर कॉल कर सकते हैं. यहां हर समस्या का समाधान मिल जाएगा
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