महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण की माफी को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमुक्ति योजना' को मंजूरी दी गई. इस योजना पर राज्य सरकार करीब 36,585 करोड़ रुपये खर्च करेगी और लगभग 56 लाख किसानों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है. सरकार का कहना है कि इस योजना के तहत 65 लाख से ज्यादा लोन खातों को कवर किया जाएगा. इसके अलावा समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को विशेष प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी. आइए जानते हैं योजना के तहत किन किसानों का कर्ज माफ होगा, कर्जमाफी के लिए क्या शर्तें होंगी और किन किसानों का इसका लाभ नहीं मिलेगा.
किन किसानों का कर्ज माफ होगा?
सरकार उन किसानों का पूरा कृषि कर्ज माफ करेगी जिनका कुल बकाया फसल ऋण (मूलधन और ब्याज सहित) 2 लाख रुपये तक है. इस योजना में जमीन की सीमा या भूमि स्वामित्व की कोई शर्त नहीं रखी गई है.
कर्जमाफी के लिए जरूरी शर्तेंकर्जमाफी का लाभ लेने के लिए किसानों को इन शर्तों को पूरा करना होगा-
- किसान का फसल ऋण 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच लिया गया होना चाहिए.
- यह कर्ज 30 सितंबर 2025 तक बकाया होना चाहिए.
- किसान ने 31 मार्च 2026 तक उस ऋण का भुगतान नहीं किया होना चाहिए.
- कुल बकाया राशि (मूलधन और ब्याज मिलाकर) 2 लाख रुपये तक होनी चाहिए.
जिन किसानों पर 2 लाख रुपये से ज्यादा का कर्ज बकाया है, उन्हें भी राहत मिलेगी. ऐसे किसानों को पहले 2 लाख रुपये से अधिक वाली राशि खुद जमा करनी होगी. इसके बाद उन्हें 2 लाख रुपये तक की कर्जमाफी का लाभ दिया जाएगा.
आसान भाषा में समझें, तो अगर किसी किसान पर 3 लाख रुपये का कर्ज है तो उसे पहले 1 लाख रुपये जमा करने होंगे. इसके बाद बाकी 2 लाख रुपये माफ किए जा सकते हैं. किसानों को यह राशि जमा करने के लिए 31 मार्च 2027 तक का समय मिलेगा.
समय पर कर्ज चुकाने वालों को भी मिलेगा फायदासरकार ने ईमानदारी से समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है. साल 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में से कम से कम दो साल तय समय के अंदर फसल कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
इसके लिए यह भी जरूरी होगा कि किसान ने चालू वित्तीय वर्ष में लिया गया फसल कर्ज भी समय पर चुकाया हो.
किन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ?Maharashtra Cabinet approved the Punyashlok Ahilyadevi Holkar Farmer Debt Relief Scheme, which will provide loan waivers of up to Rs 2 lakh to farmers in Maharashtra. The meeting was chaired by Chief Minister Devendra Fadnavis. There will be no landholding criterion for…
— ANI (@ANI) June 2, 2026
इस योजना का लाभ सभी किसानों को नहीं मिलेगा.
- राजनीतिक दलों के पदाधिकारी
- सरकारी कर्मचारी
- आयकर (इनकम टैक्स) देने वाले लोग
- सहकारी संस्थाओं के अधिकारी और कर्मचारी, जिनका मासिक वेतन 25,000 रुपये से अधिक है, उन्हें योजना से बाहर रखा गया है.
ऐसे में यह योजना महाराष्ट्र के किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है.
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