ITR Filing Deadline: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है. हालांकि, कई ऐसे टैक्सपेयर्स हैं जिन्होंने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है. ऐसे में उन लोगों को यह काम आज जल्द से जल्द निपटा लेना चाहिए. ये जरूरी है कि टैक्सपेयर समय रहते अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल (Income Tax Return Filing) कर दें, क्योंकि आखिरी समय में इनकम टैक्स की साइट पर लोड बढ़ जाता है, जिससे आपकीा काम अटक सकता है.
क्या ITR फाइल करने की लास्ट डेट में होगा बदलाव?
इन दिनों मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि आईटीआर की ई-फाइलिंग की तारीख 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दी गई है. जिसकी वजह से लोग कंफ्यूजन में हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आईटी डिपार्टमेंट ने आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट में बदलाव किया है ?
It has come to our knowledge that a clipping of @sandeshnews is circulating on social media regarding extension of date of e-filing of ITR. This is FAKE news.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 22, 2024
Taxpayers are advised to follow updates from the official website/portal of @IncomeTaxIndia#FactCheck pic.twitter.com/Hs5jk0kF3J
हालांकि, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद ट्वीट कर टैक्सपेयर्स के कंफ्यूजन को खत्म कर दिया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पष्ट किया है कि यह जानकारी फर्जी है और आईटीआर दाखिल करने की तारीख (deadline for filing ITR ) बढ़ाने की कोई योजना नहीं है.
इससे साफ हो गया है कि आईटी डिपार्टमेंट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन में कोई बदलाव करने जा रहा है. ऐसे में 31 जुलाई ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन ही रहेगी.
31 जुलाई के बाद ITR भरने पर पेनल्टी के साथ देना होगा ब्याज
एक्सपर्ट का कहना है कि टैक्सपेयर को आखिरी समय में रिटर्न दाखिल करने से बचना चाहिए. ऐसे में गलती की संभावना बढ़ जाती है. ऐसे में आपके पास सिर्फ आज भर का का समय बचा है. अगर 31 जुलाई के बाद रिटर्न दाखिल किया तो पेनल्टी और ब्याज देना होगा.
ITR दाखिल करने के लिए जरूरी टिप्स
सबसे पहले आपको अपने लिए सही ITR फॉर्म चुनना होगा. इसके बाद आपको अपने ITR फॉर्म में पहले से भरी हुई जानकारी की जांच करनी होगी. टैक्स की कैलकुलेशन पर खास ध्यान देना होगा. अगर आप नौकरी करते हैं तो फॉर्म-16 के डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं. बाकी लोग फॉर्म 26AS और एनुअल स्टेटमेंट में TDS आदि के डेटा चेक कर सकते हैं. सभी जानकारी भरने के बाद आपको अपने ITR डिटेल्स को वेरीफाई करना होगा.
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