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Itr Filing 2024

'Itr Filing 2024' - 11 News Result(s)
  • ITR Filing 2024: न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच कैसे करें? जानें ये आसान तरीका

    ITR Filing 2024: न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच कैसे करें? जानें ये आसान तरीका

    Income Tax Rules: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्स लायबलिटी की तुलना जरूर कर लें. टैक्स लायबलिटी कैलकुलेशन के लिए  Income Tax Calculator लिंक पर क्लिक करें.

  • AIS के जरिये Income Tax रिटर्न फाइल करना हुआ आसान, जानें इसके फायदे, इस तरह करें डाउनलोड

    AIS के जरिये Income Tax रिटर्न फाइल करना हुआ आसान, जानें इसके फायदे, इस तरह करें डाउनलोड

    Tax Filing 2024: पहले टैक्स रिटर्न भरना काफी पेचीदा काम था. आपको कई अलग-अलग कागजात इकट्ठे करने होते थे. लेकिन अब AIS आपको पहले से भरा हुआ टैक्स फॉर्म देता है.

  • New Rules 2024: 1 जुलाई से देश भर में होने जा रहे हैं ये बड़े बदलाव, जानें आम आदमी पर क्या होगा असर

    New Rules 2024: 1 जुलाई से देश भर में होने जा रहे हैं ये बड़े बदलाव, जानें आम आदमी पर क्या होगा असर

    Rules changing from 1st July 2024: आयकर विभाग ने 2023-24 वित्त वर्ष (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 तय की है.

  • Budget 2024: न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को दोगुना करने का सुझाव, क्या टैक्सपेयर्स को मिलेगी राहत?

    Budget 2024: न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को दोगुना करने का सुझाव, क्या टैक्सपेयर्स को मिलेगी राहत?

    Union budget 2024-25: रिपोर्ट्स के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) जुलाई महीने में 2024-2025 यूनियन बजट पेश कर सकती हैं. हालांकि इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

  • Income Tax Tips: ITR फ़ाइल करने से पहले जानें - Tax Exemption, डिडक्शन और टैक्स रिबेट में क्या है अंतर

    Income Tax Tips: ITR फ़ाइल करने से पहले जानें - Tax Exemption, डिडक्शन और टैक्स रिबेट में क्या है अंतर

    वित्तवर्ष 2023-24 (FY2023-24), यानी आकलन वर्ष 2024-25 (AY2024-25) के लिए इन्कम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) या ITR फ़ाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है...

  • ITR Filing 2024: घर बैठे आईटीआर फाइल कैसे करें? जानें आसान तरीका, मिनटों में हो जाएगा आपका काम

    ITR Filing 2024: घर बैठे आईटीआर फाइल कैसे करें? जानें आसान तरीका, मिनटों में हो जाएगा आपका काम

    Income Tax Filing 2024: ITR फाइल करने के लिए फॉर्म 16, TDS सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, इनवेस्टमेंट प्रूफ (टैक्स कटौती के दावे के लिए) बैंकों और डाकघरों से कमाए गए ब्याज का प्रूफ जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट पहले ही तैयार करके रख लेना चाहिए.

  • अगर नहीं बनती टैक्स देनदारी, तो ITR फ़ाइल करना ज़रूरी है क्या...?

    अगर नहीं बनती टैक्स देनदारी, तो ITR फ़ाइल करना ज़रूरी है क्या...?

    ITR फ़ाइल करना हर उस शख्स के लिए अनिवार्य होता है, जिसने एक वित्तवर्ष के दौरान बेसिक करमुक्त आय की सीमा से अधिक धन कमाया है, या कमाई भले ही करमुक्त आय की सीमा से कम रही हो, लेकिन कुछ खास लेनदेन किए हों...

  • Old और New Tax Regime में कौन रहेगा फायदेमंद, ऐसे मिनटों में दूर करें सारा कन्फ्यूजन

    Old और New Tax Regime में कौन रहेगा फायदेमंद, ऐसे मिनटों में दूर करें सारा कन्फ्यूजन

    New Tax Regime Vs Old Tax Regime: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने का समय आ गया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से टैक्सपेयर्स (Taxpayers)  के लिए  ITR-1, ITR-2 और ITR-4 फॉर्म जारी कर दी गई हैं. इनकम टैक्स फाइल (ITR Filing 2024) करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2024 है. इस बार आपको आईटीआर भरते समय  इनकम टैक्स की नई और पुरानी रीजीम (New Vs Old Tax Regime) में से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा. ऐसे में टैक्सपेयर्स इस कैलकुलेशन में लगे हैं कि इन दोनों टैक्स रिजीम में किसमें ज्यादा टैक्स (Tax Saving) बचेगा. इसके अलावा वह ये जानना चाह रहे हैं कि कौन-सी टैक्स रिजीम बेस्ट है.

  • ITR के फॉर्म ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध, चार दिन में 23,000 रिटर्न दाखिल

    ITR के फॉर्म ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध, चार दिन में 23,000 रिटर्न दाखिल

    सीबीडीटी ने कहा, ‘‘आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 करदाताओं के लिए अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए एक अप्रैल, 2024 से ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध हैं. इसके साथ ही सीबीडीटी ने कहा कि कंपनियां भी एक अप्रैल से आईटीआर-6 के माध्यम से अपने आईटीआर दाखिल कर सकती हैं.

  • 31 मार्च से पहले निपटा लें ये 5 जरूरी काम, वरना हो सकता है भारी नुकसान

    31 मार्च से पहले निपटा लें ये 5 जरूरी काम, वरना हो सकता है भारी नुकसान

    31 March 2024 Deadline: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने फास्टैग यूजर्स के लिए KYC अपडेट करने की डेडलाइन 31 मार्च 2024 तय की है.

  • Save Income Tax : इन्कम टैक्स बचाने के लिए टॉप 10 tips

    Save Income Tax : इन्कम टैक्स बचाने के लिए टॉप 10 tips

    FY 2023-24, यानी वित्तवर्ष 2023-24 ख़त्म होने में एक माह से कुछ ही दिन ज़्यादा बचे हैं, और इस वित्तवर्ष के दौरान आपको हुई आय पर इन्कम टैक्स, यानी आयकर आपको देना ही होगा... सालभर की कमाई पर दिए गए टैक्स का लेखा-जोखा, यानी ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) तो आप जुलाई, 2024 तक ही फ़ाइल करेंगे, लेकिन इन्कम टैक्स 31 मार्च, 2024 से पहले चुकाना पड़ेगा, वरना बाद में, यानी ITR फ़ाइल करते वक्त ब्याज और जुर्माना देना होगा... इसी तरह की कई ख़बरों में हम इससे पहले कई बार बता चुके हैं कि इन्कम टैक्स बचाने के लिए किस-किस मद या स्कीम में निवेश किया जा सकता है, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं ऐसे टॉप 10 तरकीबें, जिनकी सहायता से वे लोग काफ़ी इन्कम टैक्स बचा सकते हैं, जो पुरानी टैक्स रिजीम, यानी Old Income Tax Regime के तहत ITR फ़ाइल करने जा रहे हैं...

'Itr Filing 2024' - 11 News Result(s)
  • ITR Filing 2024: न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच कैसे करें? जानें ये आसान तरीका

    ITR Filing 2024: न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच कैसे करें? जानें ये आसान तरीका

    Income Tax Rules: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्स लायबलिटी की तुलना जरूर कर लें. टैक्स लायबलिटी कैलकुलेशन के लिए  Income Tax Calculator लिंक पर क्लिक करें.

  • AIS के जरिये Income Tax रिटर्न फाइल करना हुआ आसान, जानें इसके फायदे, इस तरह करें डाउनलोड

    AIS के जरिये Income Tax रिटर्न फाइल करना हुआ आसान, जानें इसके फायदे, इस तरह करें डाउनलोड

    Tax Filing 2024: पहले टैक्स रिटर्न भरना काफी पेचीदा काम था. आपको कई अलग-अलग कागजात इकट्ठे करने होते थे. लेकिन अब AIS आपको पहले से भरा हुआ टैक्स फॉर्म देता है.

  • New Rules 2024: 1 जुलाई से देश भर में होने जा रहे हैं ये बड़े बदलाव, जानें आम आदमी पर क्या होगा असर

    New Rules 2024: 1 जुलाई से देश भर में होने जा रहे हैं ये बड़े बदलाव, जानें आम आदमी पर क्या होगा असर

    Rules changing from 1st July 2024: आयकर विभाग ने 2023-24 वित्त वर्ष (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 तय की है.

  • Budget 2024: न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को दोगुना करने का सुझाव, क्या टैक्सपेयर्स को मिलेगी राहत?

    Budget 2024: न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को दोगुना करने का सुझाव, क्या टैक्सपेयर्स को मिलेगी राहत?

    Union budget 2024-25: रिपोर्ट्स के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) जुलाई महीने में 2024-2025 यूनियन बजट पेश कर सकती हैं. हालांकि इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

  • Income Tax Tips: ITR फ़ाइल करने से पहले जानें - Tax Exemption, डिडक्शन और टैक्स रिबेट में क्या है अंतर

    Income Tax Tips: ITR फ़ाइल करने से पहले जानें - Tax Exemption, डिडक्शन और टैक्स रिबेट में क्या है अंतर

    वित्तवर्ष 2023-24 (FY2023-24), यानी आकलन वर्ष 2024-25 (AY2024-25) के लिए इन्कम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) या ITR फ़ाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है...

  • ITR Filing 2024: घर बैठे आईटीआर फाइल कैसे करें? जानें आसान तरीका, मिनटों में हो जाएगा आपका काम

    ITR Filing 2024: घर बैठे आईटीआर फाइल कैसे करें? जानें आसान तरीका, मिनटों में हो जाएगा आपका काम

    Income Tax Filing 2024: ITR फाइल करने के लिए फॉर्म 16, TDS सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, इनवेस्टमेंट प्रूफ (टैक्स कटौती के दावे के लिए) बैंकों और डाकघरों से कमाए गए ब्याज का प्रूफ जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट पहले ही तैयार करके रख लेना चाहिए.

  • अगर नहीं बनती टैक्स देनदारी, तो ITR फ़ाइल करना ज़रूरी है क्या...?

    अगर नहीं बनती टैक्स देनदारी, तो ITR फ़ाइल करना ज़रूरी है क्या...?

    ITR फ़ाइल करना हर उस शख्स के लिए अनिवार्य होता है, जिसने एक वित्तवर्ष के दौरान बेसिक करमुक्त आय की सीमा से अधिक धन कमाया है, या कमाई भले ही करमुक्त आय की सीमा से कम रही हो, लेकिन कुछ खास लेनदेन किए हों...

  • Old और New Tax Regime में कौन रहेगा फायदेमंद, ऐसे मिनटों में दूर करें सारा कन्फ्यूजन

    Old और New Tax Regime में कौन रहेगा फायदेमंद, ऐसे मिनटों में दूर करें सारा कन्फ्यूजन

    New Tax Regime Vs Old Tax Regime: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने का समय आ गया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से टैक्सपेयर्स (Taxpayers)  के लिए  ITR-1, ITR-2 और ITR-4 फॉर्म जारी कर दी गई हैं. इनकम टैक्स फाइल (ITR Filing 2024) करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2024 है. इस बार आपको आईटीआर भरते समय  इनकम टैक्स की नई और पुरानी रीजीम (New Vs Old Tax Regime) में से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा. ऐसे में टैक्सपेयर्स इस कैलकुलेशन में लगे हैं कि इन दोनों टैक्स रिजीम में किसमें ज्यादा टैक्स (Tax Saving) बचेगा. इसके अलावा वह ये जानना चाह रहे हैं कि कौन-सी टैक्स रिजीम बेस्ट है.

  • ITR के फॉर्म ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध, चार दिन में 23,000 रिटर्न दाखिल

    ITR के फॉर्म ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध, चार दिन में 23,000 रिटर्न दाखिल

    सीबीडीटी ने कहा, ‘‘आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 करदाताओं के लिए अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए एक अप्रैल, 2024 से ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध हैं. इसके साथ ही सीबीडीटी ने कहा कि कंपनियां भी एक अप्रैल से आईटीआर-6 के माध्यम से अपने आईटीआर दाखिल कर सकती हैं.

  • 31 मार्च से पहले निपटा लें ये 5 जरूरी काम, वरना हो सकता है भारी नुकसान

    31 मार्च से पहले निपटा लें ये 5 जरूरी काम, वरना हो सकता है भारी नुकसान

    31 March 2024 Deadline: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने फास्टैग यूजर्स के लिए KYC अपडेट करने की डेडलाइन 31 मार्च 2024 तय की है.

  • Save Income Tax : इन्कम टैक्स बचाने के लिए टॉप 10 tips

    Save Income Tax : इन्कम टैक्स बचाने के लिए टॉप 10 tips

    FY 2023-24, यानी वित्तवर्ष 2023-24 ख़त्म होने में एक माह से कुछ ही दिन ज़्यादा बचे हैं, और इस वित्तवर्ष के दौरान आपको हुई आय पर इन्कम टैक्स, यानी आयकर आपको देना ही होगा... सालभर की कमाई पर दिए गए टैक्स का लेखा-जोखा, यानी ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) तो आप जुलाई, 2024 तक ही फ़ाइल करेंगे, लेकिन इन्कम टैक्स 31 मार्च, 2024 से पहले चुकाना पड़ेगा, वरना बाद में, यानी ITR फ़ाइल करते वक्त ब्याज और जुर्माना देना होगा... इसी तरह की कई ख़बरों में हम इससे पहले कई बार बता चुके हैं कि इन्कम टैक्स बचाने के लिए किस-किस मद या स्कीम में निवेश किया जा सकता है, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं ऐसे टॉप 10 तरकीबें, जिनकी सहायता से वे लोग काफ़ी इन्कम टैक्स बचा सकते हैं, जो पुरानी टैक्स रिजीम, यानी Old Income Tax Regime के तहत ITR फ़ाइल करने जा रहे हैं...

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