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Itr Filing Deadline

'Itr Filing Deadline' - 19 News Result(s)
  • New Rules 2024: 1 जुलाई से देश भर में होने जा रहे हैं ये बड़े बदलाव, जानें आम आदमी पर क्या होगा असर

    New Rules 2024: 1 जुलाई से देश भर में होने जा रहे हैं ये बड़े बदलाव, जानें आम आदमी पर क्या होगा असर

    Rules changing from 1st July 2024: आयकर विभाग ने 2023-24 वित्त वर्ष (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 तय की है.

  • 31 मार्च से पहले निपटा लें ये 5 जरूरी काम, वरना हो सकता है भारी नुकसान

    31 मार्च से पहले निपटा लें ये 5 जरूरी काम, वरना हो सकता है भारी नुकसान

    31 March 2024 Deadline: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने फास्टैग यूजर्स के लिए KYC अपडेट करने की डेडलाइन 31 मार्च 2024 तय की है.

  • आयकर विभाग की एडवाइजरी, ITR-TDS में गलती पाए जाने पर टैक्सपेयर्स से मांगा गया जवाब

    आयकर विभाग की एडवाइजरी, ITR-TDS में गलती पाए जाने पर टैक्सपेयर्स से मांगा गया जवाब

    Income Tax Return Filing Last Date: आयकर विभाग की एडवाइजरी के अनुसार, वर्ष 2023-24 के लिए बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने या आईटीआर में संशोधन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है.

  • आखिरी मौका, Belated ITR दाखिल करना भूल गए हैं तो तुरंत कर लें ये काम, वरना लगेगा भारी जुर्माना

    आखिरी मौका, Belated ITR दाखिल करना भूल गए हैं तो तुरंत कर लें ये काम, वरना लगेगा भारी जुर्माना

    Last day for Filing Income Tax Returns for FY 2022-23 : इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख (31 जुलाई) के बाद जुर्माने के साथ दाखिल किए जाने वाले आईटीआर को बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) कहते हैं.

  • ITR Filing: टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर, ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स भरने पर मिल रही ये छूट

    ITR Filing: टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर, ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स भरने पर मिल रही ये छूट

    Old Tax Regime Deductions and Exemptions: अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय इन्वेस्टमेंट और हाउस रेंट अलाउंस सहित अन्य पर टैक्स छूट या कटौती का लाभ लेना चाहते हैं, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको कई तरह के फायदे मिलेगें..

  • Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं? डेडलाइन से पहले जान लें सबकुछ

    Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं? डेडलाइन से पहले जान लें सबकुछ

    Income Tax Return Filing Deadline: वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए टैक्सपेयरों को 31 जुलाई, 2022 तक टैक्स रिटर्न फाइल कर देना है. अभी इसमें एक महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन किसी हड़बड़ी या गड़बड़ी से बचने के लिए जरूरी है कि आप वक्त रहते अपना आईटी रिटर्न का पेपरवर्क निपटा लें.

  • ITR Filing Deadline : इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आज आखिरी मौका, अब तक कुल 5.36 करोड़ रिटर्न फाइल

    ITR Filing Deadline : इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आज आखिरी मौका, अब तक कुल 5.36 करोड़ रिटर्न फाइल

    ITR Filing Last Date : अगर आप 31 दिसंबर, 2021 की समय सीमा से पहले अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. कोरोनावायरस के चलते ITR दाखिल करने की समय सीमा दो बार बढ़ चुकी है. पहले 31 जुलाई से इसे 30 सितंबर और फिर 31 दिसंबर कर दिया गया.

  • अब तक 5.36 करोड़ लोग भर चुके ITR, एक दिन में इतने लोगों ने फाइल किया आयकर रिटर्न

    अब तक 5.36 करोड़ लोग भर चुके ITR, एक दिन में इतने लोगों ने फाइल किया आयकर रिटर्न

    एक वरिष्ठ कर अधिकारी ने कहा कि रात नौ बजे तक भरे गये आयकर रिटर्न की संख्या 5.36 करोड़ पहुंच गयी. वित्त वर्ष 2019-20 के लिये विस्तारित तिथि 10 जनवरी 2021 तक कुल 5.95 करोड़ आईटीआर भरे गये थे.

  • ITR Filing : टैक्सपेयर्स को मिली राहत, 2019-20 के आईटीआर ई-वेरिफिकेशन की बढ़ गई डेडलाइन

    ITR Filing : टैक्सपेयर्स को मिली राहत, 2019-20 के आईटीआर ई-वेरिफिकेशन की बढ़ गई डेडलाइन

    आयकर विभाग ने करदाताओं को राहत देते हुए सत्यापन की समयसीमा को आगे बढ़ाया है. यह सत्यापन आयकर रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर करना जरूरी है.

  • इनकम टैक्स रिटर्न भरने के 3 दिन बाकी, अब तक 4.67 करोड़ आईटीआर दाखिल 

    इनकम टैक्स रिटर्न भरने के 3 दिन बाकी, अब तक 4.67 करोड़ आईटीआर दाखिल 

    आयकर विभाग ने मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक 1.45 करोड़ करदाताओं को 1.49 लाख करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड जारी किया है.सीबीडीटी ने एक अप्रैल, 2021 से 27 दिसंबर, 2021 के दौरान 1.45 करोड़ करदाताओं को 1,49,297 करोड़ रुपये का कर रिफंड किया है.

  • वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अब तक चार करोड़ से अधिक ITR दाखिल, जानिए जमा करने की आखिरी तारीफ

    वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अब तक चार करोड़ से अधिक ITR दाखिल, जानिए जमा करने की आखिरी तारीफ

    यकर विभाग ने एक ट्वीट में कहा, 'आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 21 दिसंबर 2021 तक चार करोड़ से अधिक आईटीआर प्राप्त हुए हैं."

  • ITR Filing : देरी से टैक्स रिटर्न फाइल करने के कई नुकसान, जानें क्यों डेडलाइन से पहले भर देना चाहिए टैक्स

    ITR Filing : देरी से टैक्स रिटर्न फाइल करने के कई नुकसान, जानें क्यों डेडलाइन से पहले भर देना चाहिए टैक्स

    ITR Filing Last Date : ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 है. अगर किसी कारण से आप 31 दिसंबर, 2021 की समय सीमा से पहले अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.  

  • ITR भरने की बढ़ गई है डेडलाइन, लेकिन अगर आपकी आय पर नहीं लगता टैक्स तो क्या आपको भरना चाहिए रिटर्न?

    ITR भरने की बढ़ गई है डेडलाइन, लेकिन अगर आपकी आय पर नहीं लगता टैक्स तो क्या आपको भरना चाहिए रिटर्न?

    Income Tax Return deadline : आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ गई है, लेकिन अगर आपकी आय टैक्सेबल नहीं है, यानी आपकी आय पर टैक्स नहीं कटता या फिर अगर कोई रिफंड भी नहीं बनता तो भी क्या आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए या नहीं? जानिए.

  • Income Tax e-filling portal : वेबसाइट पर दिक्कतों के बीच CBDT ने जारी किए आंकड़े, 1.19 करोड़ ITR फाइल

    Income Tax e-filling portal : वेबसाइट पर दिक्कतों के बीच CBDT ने जारी किए आंकड़े, 1.19 करोड़ ITR फाइल

    ITR e-filing portal को 7 जून को लॉन्च होने के बाद से टैक्सपेयर्स ने वेबसाइट में पचासों दिकक्तें झेली हैं. वित्त मंत्रालय इन दिक्कतों को दूर करने के लिए लगातार डेवलपर कंपनी Infosys Ltd के साथ संपर्क में है. हालांकि, इस बीच नई साइट पर असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए अब तक 1.19 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं.

  • टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, टैक्स कंप्लायंस को लेकर बढ़ गईं कई डेडलाइन, चेक कर लें डिटेल्स

    टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, टैक्स कंप्लायंस को लेकर बढ़ गईं कई डेडलाइन, चेक कर लें डिटेल्स

    जीएसटी माफ करने की योजना का लाभ उठाने की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है, वहीं कई अन्य नियमों के लिए भी डेडलाइन बढ़ गई है. वित्त मंत्रालय ने रविवार को जीएसटी माफ करने की योजना का लाभ उठाने की अंतिम तारीख तीन महीने के लिए बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है.

'Itr Filing Deadline' - 1 Web Stories Result(s)
'Itr Filing Deadline' - 19 News Result(s)
  • New Rules 2024: 1 जुलाई से देश भर में होने जा रहे हैं ये बड़े बदलाव, जानें आम आदमी पर क्या होगा असर

    New Rules 2024: 1 जुलाई से देश भर में होने जा रहे हैं ये बड़े बदलाव, जानें आम आदमी पर क्या होगा असर

    Rules changing from 1st July 2024: आयकर विभाग ने 2023-24 वित्त वर्ष (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 तय की है.

  • 31 मार्च से पहले निपटा लें ये 5 जरूरी काम, वरना हो सकता है भारी नुकसान

    31 मार्च से पहले निपटा लें ये 5 जरूरी काम, वरना हो सकता है भारी नुकसान

    31 March 2024 Deadline: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने फास्टैग यूजर्स के लिए KYC अपडेट करने की डेडलाइन 31 मार्च 2024 तय की है.

  • आयकर विभाग की एडवाइजरी, ITR-TDS में गलती पाए जाने पर टैक्सपेयर्स से मांगा गया जवाब

    आयकर विभाग की एडवाइजरी, ITR-TDS में गलती पाए जाने पर टैक्सपेयर्स से मांगा गया जवाब

    Income Tax Return Filing Last Date: आयकर विभाग की एडवाइजरी के अनुसार, वर्ष 2023-24 के लिए बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने या आईटीआर में संशोधन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है.

  • आखिरी मौका, Belated ITR दाखिल करना भूल गए हैं तो तुरंत कर लें ये काम, वरना लगेगा भारी जुर्माना

    आखिरी मौका, Belated ITR दाखिल करना भूल गए हैं तो तुरंत कर लें ये काम, वरना लगेगा भारी जुर्माना

    Last day for Filing Income Tax Returns for FY 2022-23 : इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख (31 जुलाई) के बाद जुर्माने के साथ दाखिल किए जाने वाले आईटीआर को बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) कहते हैं.

  • ITR Filing: टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर, ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स भरने पर मिल रही ये छूट

    ITR Filing: टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर, ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स भरने पर मिल रही ये छूट

    Old Tax Regime Deductions and Exemptions: अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय इन्वेस्टमेंट और हाउस रेंट अलाउंस सहित अन्य पर टैक्स छूट या कटौती का लाभ लेना चाहते हैं, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको कई तरह के फायदे मिलेगें..

  • Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं? डेडलाइन से पहले जान लें सबकुछ

    Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं? डेडलाइन से पहले जान लें सबकुछ

    Income Tax Return Filing Deadline: वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए टैक्सपेयरों को 31 जुलाई, 2022 तक टैक्स रिटर्न फाइल कर देना है. अभी इसमें एक महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन किसी हड़बड़ी या गड़बड़ी से बचने के लिए जरूरी है कि आप वक्त रहते अपना आईटी रिटर्न का पेपरवर्क निपटा लें.

  • ITR Filing Deadline : इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आज आखिरी मौका, अब तक कुल 5.36 करोड़ रिटर्न फाइल

    ITR Filing Deadline : इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आज आखिरी मौका, अब तक कुल 5.36 करोड़ रिटर्न फाइल

    ITR Filing Last Date : अगर आप 31 दिसंबर, 2021 की समय सीमा से पहले अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. कोरोनावायरस के चलते ITR दाखिल करने की समय सीमा दो बार बढ़ चुकी है. पहले 31 जुलाई से इसे 30 सितंबर और फिर 31 दिसंबर कर दिया गया.

  • अब तक 5.36 करोड़ लोग भर चुके ITR, एक दिन में इतने लोगों ने फाइल किया आयकर रिटर्न

    अब तक 5.36 करोड़ लोग भर चुके ITR, एक दिन में इतने लोगों ने फाइल किया आयकर रिटर्न

    एक वरिष्ठ कर अधिकारी ने कहा कि रात नौ बजे तक भरे गये आयकर रिटर्न की संख्या 5.36 करोड़ पहुंच गयी. वित्त वर्ष 2019-20 के लिये विस्तारित तिथि 10 जनवरी 2021 तक कुल 5.95 करोड़ आईटीआर भरे गये थे.

  • ITR Filing : टैक्सपेयर्स को मिली राहत, 2019-20 के आईटीआर ई-वेरिफिकेशन की बढ़ गई डेडलाइन

    ITR Filing : टैक्सपेयर्स को मिली राहत, 2019-20 के आईटीआर ई-वेरिफिकेशन की बढ़ गई डेडलाइन

    आयकर विभाग ने करदाताओं को राहत देते हुए सत्यापन की समयसीमा को आगे बढ़ाया है. यह सत्यापन आयकर रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर करना जरूरी है.

  • इनकम टैक्स रिटर्न भरने के 3 दिन बाकी, अब तक 4.67 करोड़ आईटीआर दाखिल 

    इनकम टैक्स रिटर्न भरने के 3 दिन बाकी, अब तक 4.67 करोड़ आईटीआर दाखिल 

    आयकर विभाग ने मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक 1.45 करोड़ करदाताओं को 1.49 लाख करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड जारी किया है.सीबीडीटी ने एक अप्रैल, 2021 से 27 दिसंबर, 2021 के दौरान 1.45 करोड़ करदाताओं को 1,49,297 करोड़ रुपये का कर रिफंड किया है.

  • वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अब तक चार करोड़ से अधिक ITR दाखिल, जानिए जमा करने की आखिरी तारीफ

    वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अब तक चार करोड़ से अधिक ITR दाखिल, जानिए जमा करने की आखिरी तारीफ

    यकर विभाग ने एक ट्वीट में कहा, 'आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 21 दिसंबर 2021 तक चार करोड़ से अधिक आईटीआर प्राप्त हुए हैं."

  • ITR Filing : देरी से टैक्स रिटर्न फाइल करने के कई नुकसान, जानें क्यों डेडलाइन से पहले भर देना चाहिए टैक्स

    ITR Filing : देरी से टैक्स रिटर्न फाइल करने के कई नुकसान, जानें क्यों डेडलाइन से पहले भर देना चाहिए टैक्स

    ITR Filing Last Date : ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 है. अगर किसी कारण से आप 31 दिसंबर, 2021 की समय सीमा से पहले अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.  

  • ITR भरने की बढ़ गई है डेडलाइन, लेकिन अगर आपकी आय पर नहीं लगता टैक्स तो क्या आपको भरना चाहिए रिटर्न?

    ITR भरने की बढ़ गई है डेडलाइन, लेकिन अगर आपकी आय पर नहीं लगता टैक्स तो क्या आपको भरना चाहिए रिटर्न?

    Income Tax Return deadline : आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ गई है, लेकिन अगर आपकी आय टैक्सेबल नहीं है, यानी आपकी आय पर टैक्स नहीं कटता या फिर अगर कोई रिफंड भी नहीं बनता तो भी क्या आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए या नहीं? जानिए.

  • Income Tax e-filling portal : वेबसाइट पर दिक्कतों के बीच CBDT ने जारी किए आंकड़े, 1.19 करोड़ ITR फाइल

    Income Tax e-filling portal : वेबसाइट पर दिक्कतों के बीच CBDT ने जारी किए आंकड़े, 1.19 करोड़ ITR फाइल

    ITR e-filing portal को 7 जून को लॉन्च होने के बाद से टैक्सपेयर्स ने वेबसाइट में पचासों दिकक्तें झेली हैं. वित्त मंत्रालय इन दिक्कतों को दूर करने के लिए लगातार डेवलपर कंपनी Infosys Ltd के साथ संपर्क में है. हालांकि, इस बीच नई साइट पर असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए अब तक 1.19 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं.

  • टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, टैक्स कंप्लायंस को लेकर बढ़ गईं कई डेडलाइन, चेक कर लें डिटेल्स

    टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, टैक्स कंप्लायंस को लेकर बढ़ गईं कई डेडलाइन, चेक कर लें डिटेल्स

    जीएसटी माफ करने की योजना का लाभ उठाने की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है, वहीं कई अन्य नियमों के लिए भी डेडलाइन बढ़ गई है. वित्त मंत्रालय ने रविवार को जीएसटी माफ करने की योजना का लाभ उठाने की अंतिम तारीख तीन महीने के लिए बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है.

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