ITR Refund Delayed: आयकर विभाग (Income Tax department) ने टैक्सपेयर्स को रिफंड (Income Tax Refund) जारी कर दिए हैं. लेकिन, कुछ टैक्सपेयर्स को अब तक रिफंड (ITR Refund Status) नहीं मिला है. इनकम टैक्स का नया पोर्टल लॉन्च होने के बाद से इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग (ITR Processing Time) में काफी तेजी आई है. ऐसे ITR जिनमें रिफंड नहीं बनता, उनकी प्रोसेसिंग महज कुछ ही घंटों में हो जाती है, लेकिन ज्यादा रिफंड अमाउंट वाले मामलों में समय लगता है. कई टैक्पेयर्स को 10 दिनों को भीतर भी टैक्स रिफंड मिल चुका है लेकिन कभी-कभी इसमें कुछ महीनों का समय भी लग सकता है.
ITR फाइल करने के बाद भी नहीं आया रिफंड?
अगर आपने समय से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing 2024) फाइल किया था, और अब तक रिफंड (Income Tax Returns) नहीं मिला है तो इसकी कई वजह हो सकती हैं. ऐसे में रिफंड का इंतजार कर रहे टैक्सपेयर्स नीचे बताए गए स्टेप्स की मदद से रिफंड आने में हो रही देरी की वजह जान सकते हैं. यहां हम आपको ये भी बताएंगे के अब जल्दी से रिफंड पाने के लिए आपको क्या करना होगा? तो चलिए इसे स्टेप-बाय-स्टेप समझते हैं...
जानें Income Tax Refund आने में क्यों हो रही देरी?
अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) अब तक नहीं आया है तो इसकी एक वजह प्रोसेसिंग में देर (ITR Processing Delays) हो सकती है. यह भी मुमकिन है कि आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भेजा गया नोटिस नहीं देखा हो, जिसमें आपको रिटर्न फाइल करने में की गई गलती को ठीक करने के लिए कहा गया होगा.
बैंक अकाउंट में जमा नहीं हुआ टैक्स रिफंड? तुरंत करें ये काम
स्टेप 1- सबसे पहले अपने इनकम टैक्स अकाउंट में लॉग-इन करें. आप अपने पैन नंबर (PAN Number) का इस्तेमाल लॉग-इन आईडी (Log-in ID) के तौर पर कर सकते हैं. या फिर आप अपने नेट-बैंकिंग अकाउंट के जरिए भी इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर लॉग-इन कर सकते हैं.
स्टेप 2- लॉग इन करने के बाद अपने इनकम टैक्स रिटर्न का स्टेटस चेक (Income Tax Return Status Check) करें. अगर यह अब तक यह प्रोसेस नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको कुछ समय तक और इंतजार करना होगा.
स्टेप 3- अगर आपका रिटर्न प्रोसेस (ITR Processing)हो चुका है तो इसका मतलब है कि रिफंड की रकम कुछ दिन के अंदर आपके दिए गए बैंक अकाउंट में जमा हो जानी चाहिए.
स्टेप 4- अगर आपको वहां यह मैसेज दिखता है कि-'Refund failed due to bank validation' तो इसका मतलब होता है कि आपको अपने बैंक अकाउंट को वैलिडेट करना होगा.
स्टेप 5- अगर आपको सेक्शन 143 (1) के तहत डिपार्टमेंट से इंटिमेंशन नोटिस (Income Tax Intimation Notice) मिला है और रिफंड आपकी तरफ से किए गए क्लेम से कम है तो इसका मतलब है कि टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कुछ डिडक्शन को रिजेक्ट किया गया है या कोई टैक्स क्रेडिट आपके 26AS में अवेलेबल नहीं है. ऐसे मामले में पहले दी गई जानकारी में करेक्शन करने के बाद आपको रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट (Rectification Request) फाइल करनी होगी. इसके लिए आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स एडवाइजर की मदद ले सकते हैं.
स्टेप 6- अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई नहीं किया है तो आपको तुरंत इसे वेरीफाई (Tax return verification)करना चाहिए. आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से इसे वेरीफाई (e-Verify Your Income Tax Return Online)कर सकते हैं. अगर आपने रिटर्न फाइल करने के 30 दिन के अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) को साइन किया गया ITR- भेजा है लेकिन स्टेटस को अपडेट नहीं किया गया है तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज करनी होगी. ITR फाइलिंग प्रोसेस को तभी पूरा माना जाता है जब उसे वेरीफाई (E-verification of ITR) कर दिया जाता है. अगर आप अपने ITR को फाइल करने के 30 दिन के अंदर वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपको परेशानी होगी.
इन स्टेप की मदद से आप रिफंड जारी होने में देरी की वजह को समझकर उसे सुलझा सकते हैं. इससे आपका रिफंड जल्द प्रोसेस हो जाएगा.और इसके बाद आपके खाते में रिफंड का पैसा भी आ जाएगा.
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