Income Tax Free State in India : देश के नागरिकों को अपनी कमाई का एक निश्चित हिस्सा इनकम टैक्स (Income Tax) के रूप में सरकार को देना पड़ता है. लेकिन जरा ये सोचिए कि अगर आपको अपनी इनकम पर कोई टैक्स (Income Tax Return) न भरना हो तो कितनी राहत की बात होगी? अक्सर लोग टैक्स बचाने (Tax Saving) के लिए तरह-तरह की सेविंग्स स्कीम में निवेश करने या अपनी आय को किसी तरह करने दिखा में लगे रहते हैं. इनकम टैक्स का बोझ हर सैलरीड क्लास पर होता है. यदि टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको अपनी सैलरी पर इनकम टैक्स देना ही न पड़े तो आप 10-30 फीसदी तक अधिक बचत कर पाएंगें.
क्या आप जानते हैं कि देश का एक ऐसा भी राज्य है, जहां लोगों की कमाई चाहे जितनी भी हो लेकिन उन्हें 1 भी रुपया टैक्स के रूप में भुगतान नहीं करना पड़ता है. ये जानकर आपको हैरानी जरूर हुई होगी, लेकिन ये सच है. आज हम आपको देश के एक ऐसे ही राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां के मूल निवासियों को इनकम टैक्स में छूट (Income Tax Exemption) राहत दी गई है.
भारत के किस राज्य में नहीं देना पड़ता है Tax?
दरअसल, भारत में केवल एक ही राज्य है, जहां के नागरिकों को इनकम टैक्स (Income Tax Free State) नहीं भरना पड़ता है. इस राज्य का नाम है सिक्किम. जी हां, सिक्किम के मूल निवासियों को सालों से इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है. इसके अलावा, देश के सभी लोगों को अपनी कमाई के हिसाब से इनकम टैक्स स्लैब के आधार पर टैक्स चुकाना होता है.
सिक्किम के लोगों को Income Tax में क्यों दी गई राहत?
अब आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर सिक्किम राज्य में रहने वाले लोगों को इनकम टैक्स में ये बड़ी राहत क्यों दी गई है? आपको बता दें कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल इस राज्य के मूल निवासियों को आयकर अधिनियम की धारा, 1961 की धारा 10(26AAA) के तहत इनकम टैक्स में छूट दी है. सिक्किम राज्य कोअनुच्छेद 371-F के तहत विशेष राज्यों का दर्ज प्राप्त है. यहां पर 1949 में बना टैक्स रेगुलेशन लागू होता है. यही वजह है कि यहां रहने वाले लोगों को अपनी इनकम पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता है.
इस वजह से सिक्किम के निवासियों को कभी नहीं देना होगा टैक्स
सिक्किम 1975 में पूरी तरह से भारत का हिस्सा बना और भारत का नया राज्य बना था. इसके लिए 1950 में ‘भारत-सिक्किम शांति समझौता' हुआ. इस समझौते के तहत वहां के मूल निवासियों की कुछ शर्तें थीं. सिक्किम को भारत में शामिल करने को लेकर एक शर्त ये भी रखी गई थी कि सिक्किम के निवासियों को कभी टैक्स नहीं देना होगा.
सिक्किम के लगभग 95 फीसदी लोगों को मिल रही टैक्स छूट
पहले सिक्किम में इनकम टैक्स (Income Tax-Free Sikkim) पर मिलने वाली छूट उन सीमित लोगों के लिए थी, जिनके पास सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट था. लेकिन 1989 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आयकर अधिनियम के तहत मिलने वाली छूट में अन्य लोगों को भी शामिल किया गया. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सिक्किम के लगभग 95 फीसदी लोग इनकम टैक्स छूट के दायरे में आ गए हैं.
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