How to withdraw PF amount online: अगर आप अपने PF से पैसा निकालना चाह रहे हैं लेकिन पैसा बार-बार अटक रहा है या क्लेम रिजेक्ट हो रहा है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. PF यानी प्रोविडेंट फंड हर नौकरीपेशा व्यक्ति की मेहनत की कमाई होती है, जो जरूरत के वक्त बहुत काम आती है. लेकिन कई बार ट्राई करने के बाद भी पैसा अकाउंट में नहीं आता है या बार-बार अटक जाता है. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो इसके पीछे कुछ छोटी-छोटी तकनीकी गलतियां जिम्मेदार हो सकती हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-
क्यों बार-बार रिजेक्ट हो जाता है PF क्लेम?
PF क्लेम रिजेक्ट होने के पीछे सबसे आम कारण होता है KYC में गड़बड़ी. EPFO के नियमों के अनुसार, PF खाते में आधार, पैन और बैंक अकाउंट की जानकारी पूरी और सही होना जरूरी है. अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं है या अप्रूव नहीं हुआ है, तो क्लेम पास नहीं होता.
कई बार लोग बैंक खाता बदल लेते हैं या बैंक मर्जर की वजह से IFSC कोड बदल जाता है, लेकिन PF रिकॉर्ड में पुरानी जानकारी ही रहती है. अकाउंट नंबर या IFSC में जरा सा भी फर्क हुआ, तो सिस्टम क्लेम रिजेक्ट कर देता है. इसके अलावा आधार-पैन लिंक न होना भी एक बड़ी वजह है.
Form 10C से जुड़ी दिक्कतPF क्लेम रिजेक्शन का एक कारण Form 10C भी हो सकता है, जो पेंशन से जुड़ा होता है. अगर आपने किसी कंपनी में 6 महीने से कम समय तक काम किया है, तो पेंशन निकालने का क्लेम अक्सर रिजेक्ट हो जाता है.
कई बार गलती कर्मचारी की नहीं, बल्कि कंपनी की होती है. अगर नियोक्ता ने जॉइनिंग डेट या एग्जिट डेट गलत अपडेट कर दी है, या सर्विस डिटेल्स अधूरी हैं, तो क्लेम अटक सकता है. इसलिए क्लेम करने से पहले अपनी सर्विस हिस्ट्री जरूर चेक करें.
ध्यान से पढ़ें रिजेक्शन का कारणजब भी EPFO क्लेम रिजेक्ट करता है, तो उसके साथ वजह भी बताई जाती है. कई लोग उस मैसेज को पढ़े बिना दोबारा अप्लाई कर देते हैं और वही गलती फिर हो जाती है. बेहतर है कि पहले कारण समझें, गलती सुधारें और फिर नया क्लेम डालें.
घर बैठे PF अकाउंट से पैसे कैसे निकालें?अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, तो PF निकालना काफी आसान है. इसके लिए-
- सबसे पहले EPFO की वेबसाइट पर जाकर UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें.
- इसके बाद 'Online Services' में जाकर 'Claim (Form 31, 19, 10C & 10D)' चुनें.
- बैंक अकाउंट के आखिरी चार अंक डालकर वेरिफिकेशन करें और आगे बढ़ें.
- अब वजह चुनें, राशि भरें और पता अपडेट करें.
- इतना करने के बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP से फॉर्म सबमिट कर दें.
इस आसान प्रोसेस से आप खुद ही अपने PF अकाउंट से पैसे निकाल पाएंगे.
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