Rajasthan Ration Card: राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) से जुड़े परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है. अब राशन कार्ड में छूटे हुए परिवार के सदस्यों का नाम जोड़ने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. राजस्थान सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है, जिससे कोई भी पात्र परिवार घर बैठे आवेदन कर सकता है. आइए जानते हैं कैसे-
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कैसे करें आवेदन?
आवेदन राजस्थान सरकार के आधिकारिक पोर्टल rrcc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है. यह सुविधा खास तौर पर उन परिवारों के लिए फायदेमंद है, जिनके किसी सदस्य का नाम अब तक राशन कार्ड में नहीं जुड़ पाया था और वे योजना का पूरा लाभ नहीं ले पा रहे थे.
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आसान रखी गई है. आवेदन करते समय परिवार को आधार कार्ड, राशन कार्ड और अगर संबंधित सदस्य के नाम पर एलपीजी गैस कनेक्शन है, तो उसकी LPG आईडी जैसी बुनियादी जानकारी दर्ज करनी होगी. इससे सरकार को सही जानकारी मिल सकेगी और योजना में पारदर्शिता बनी रहेगी.
आवेदन जमा करने के बाद उसे संबंधित अधिकारियों द्वारा जांचा जाएगा. जिला रसद अधिकारी, विकास अधिकारी और अधिशासी अधिकारी की मंजूरी के बाद ही नए सदस्य का नाम राशन कार्ड में जोड़ा जाएगा. इस पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया गया है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो.
e-KYC होगी जरूरीएक जरूरी बात यह है कि नाम जुड़ने के बाद 90 दिनों के भीतर संबंधित सदस्य का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा. ई-केवाईसी के जरिए सदस्य की पहचान और पात्रता की पुष्टि की जाएगी. अगर तय समय में ई-केवाईसी नहीं कराई गई, तो योजना का लाभ लेने में दिक्कत आ सकती है.
यानी अब परिवारों को सिर्फ पोर्टल पर लॉगिन कर जरूरी जानकारी भरनी है और आवेदन सबमिट करना है. मंजूरी और ई-केवाईसी के बाद नया सदस्य भी राशन और अन्य लाभ प्राप्त कर सकेगा.
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