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खुले में खोया-पनीर लाने-ले जाने और बेचने पर 6 महीने जेल-लाखों का जुर्माना, FSSAI ने दशहरा-दिवाली से पहले जारी की गाइडलाइन

आगामी दशहरा, दिवाली और छठ के दौरान मिठाइयों और दूध उत्पादों की बढ़ती मांग के बीच FSSAI ने कड़ा रुख अपनाया है. प्राधिकरण ने खुले में खोया, पनीर, मांस और मछली की बिक्री व ट्रांसपोर्टेशन को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है. जानें क्या है नियम. 

खुले में खोया-पनीर लाने-ले जाने और बेचने पर 6 महीने जेल-लाखों का जुर्माना, FSSAI ने दशहरा-दिवाली से पहले जारी की गाइडलाइन
त्योहारी सीजन में खोया पनीर विक्रेताओं पर FSSAI सख्ती से मचा हड़कंप.
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FSSAI Food Safety Guidelines : दशहरा, करवा चौथ और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने मिलावटखोरों और लापरवाही बरतने वाले व्यापारियों पर नकेल कसने के लिए कड़ी एडवाइजरी जारी की है. अब खुले में खोया, पनीर, मांस और मछली लाने और ले जाने या बेचने पर 6 महीने तक की जेल और लाखों रुपये का भारी जुर्माना हो सकता है. दरअसल, FSSAI ने सप्लाई चेन, ट्रांसपोर्टेशन और फूड ग्रेड पैकिंग को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं. खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और रेलवे को चेकिंग अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए हैं. 

इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है और भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.

इसलिए जारी की गई सख्त एडवाइजरी

FSSAI के मुताबिक, खोया, पनीर, कच्चा मांस और मछली जैसे जल्द खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को अगर सही तापमान पर न रखा जाए, तो उनमें बैक्टीरिया पनपने का खतरा काफी बढ़ जाता है. इसलिए कारोबारियों को सामान की खरीद से लेकर ग्राहक तक पहुंचने तक पूरी सप्लाई चेन में निर्धारित तापमान बनाए रखना होगा. इसके अलावा, खाद्य पदार्थों को धूल, नमी, कीड़ों, भौतिक क्षति और दूसरे खाद्य पदार्थों से होने वाले संक्रमण से बचाना भी जरूरी होगा.

ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग के लिए कड़े नियम

एफएसएसएआई के नए आदेश के मुताबिक, खोया और पनीर की ढुलाई सिर्फ साफ, पूरी तरह ढके हुए और हाइजीनिक वाहनों में ही की जा सकेगी. खुले वाहनों में सामान ले जाने पर सख्त पाबंदी होगी. वहीं, खाने-पीने की चीजों की पैकिंग के लिए सिर्फ प्रमाणित फूड ग्रेड पैकेजिंग सामग्री का ही इस्तेमाल करना होगा. खाद्य सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली ऐसी बोरियों, जूट के बोरों या प्लास्टिक कवर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी. सभी खाद्य कारोबारियों को सप्लाई चेन, खरीद-बिक्री के बिल और अन्य जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखने होंगे.

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नियम तोड़ने पर 6 महीने की जेल और भारी जुर्माना

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कड़े दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं. इसके मुताबिक , खुले या दूषित माहौल में खोया-पनीर बेचने और परिवहन करने पर दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक की सजा और लाखों रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.FSSAI ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों, रेलवे सुरक्षा बल और क्षेत्रीय कार्यालयों को निरीक्षण और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान विशेष चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. इस दौरान मानकों पर खरे न उतरने वाले खाद्य पदार्थों को मौके पर ही जब्त कर नष्ट  कर दिया जाएगा.

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