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पूर्णिया, किशनगंज, मधुबनी और सुपौल के क‍िसान मुआवजा के ल‍िए यहां करें आवेदन, आख‍िरी तारीख 24 जून

बिहार सरकार ने चार जिलों के किसानों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना शुरू की है. भारी बारिश और ओलावृष्टि से फसल नुकसान झेलने वाले किसान 20 से 24 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं.

पूर्णिया, किशनगंज, मधुबनी और सुपौल के क‍िसान मुआवजा के ल‍िए यहां करें आवेदन, आख‍िरी तारीख 24 जून
क‍िसानों को म‍िलेगा मुआवजा.
File photo

हाल ही में भारी बारिश से प्रभावित बिहार के किसानों के लिए राहत की खबर है. 4 मई 2026 को आए आंधी-तूफान, अचानक बारिश और ओलावृष्टि के कारण कई क्षेत्रों की फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई थीं. इस प्राकृतिक आपदा से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. अब कृषि विभाग ने प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है. इस योजना का मकसद किसानों को उनकी खराब हुई फसलों के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराना है. याद रहे कि आवेदन प्रक्रिया 20 जून 2026 से शुरू होकर 24 जून 2026 तक चलेगी.

किन जिलों और किसानों को मिलेगा लाभ

यह योजना केवल चार जिलों में प्रभावित किसानों के लिए लागू की गई है. इनमें पूर्णिया, किशनगंज, मधुबनी और सुपौल के 7 ब्लॉक की 130 ग्राम पंचायत शामिल हैं. जिन किसानों की फसलों को आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान पहुंचा हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. यह लाभ उन सभी रजिस्टर्ड किसानों को दिया जाएगा, जिनके पास या तो खुद की जमीन है या वे जो दूसरे की जमीन किराए पर लेकर खेती-बाड़ी करते हैं. इसके लिए उन्हें तय मानदंडों को पूरा करना होगा. 

कितना मिलेगा अनुदान

सरकार ने फसल को हुए नुकसान के आधार पर अलग-अलग दरों पर अनुदान तय किया है. इनमें शामिल हैं - 

असिंचित फसल - 8,500 रुपए प्रति हेक्टेयर

सिंचित फसल - 17,000 रुपए प्रति हेक्टेयर

एक से ज्यादा साल रहने वाली फसल (गन्ना सहित) - 22,500 रुपए प्रति हेक्टेयर

याद रहे कि यह अनुदान ज्यादा से ज्यादा दो हेक्टेयर जमीन तक ही दिया जाएगा. इसके साथ ही कम से कम सहायता राशि भी निर्धारित की गई है.

आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी डॉक्युमेंट्स 

किसान इस योजना के लिए कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html पर दिए गए लिंक DBT in Agriculture पर या https:dbtagriculture.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं. इस दौरान 13 अंकों या डिजिट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी होगा. खुद की जमीन वाले किसानों को अपडेटेड लगान रसीद या LPC एवं दूसरे की जमीन किराए पर लेकर खेती करने वाले किसानों को जनप्रतिनिधियों एवं कृषि समन्वयक (Agriculture coordinator) की तरफ से प्रमाणित स्वघोषित प्रमाण पत्र (Self-Declaration Certificate) देना होगा. आवेदन के समय परिवार का आधार वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा.

#पूर्णिया, #किशनगंज, #मधुबनी और #सुपौल जिला में 4 मई, 2026 को आंधी तूफान, असामयिक वर्षापात एवं ओलावृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 से 24 जून 2026 तक।@AgriGoI @BametiBihar @IPRDBihar pic.twitter.com/Caai1QfuwV

— Agriculture Department, Govt. of Bihar (@Agribih) June 19, 2026

महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश और सहायता

योजना केवल किसान परिवार (पति, पत्नी और अवयस्क बच्चे) के लिए मान्य होगी. किसी भी प्रकार की गलत जानकारी मिलने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है. किसान अधिक जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर 18001801551 या जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं.

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लेखक के बारे में
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अनु चौहान
न्यूज एडिटर
अनु चौहान एनडीटीवी में न्‍यूज एडिटर के पद पर कार्यरत मीडिया और पत्रकारिता जगत की एक अनुभवी और सशक्त हस्ती हैं. लगभग 24 वर्षों के अपने व्यापक करियर में... और पढ़ें
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