EPFO ने PF अकाउंट से पैसे निकलाने (Withdraw) का प्रोसेस आसान कर दिया है. यानी अगर आप पीएफ से पैसा निकालने के बारे में सोच रहे तो अब EPFO ने इसका प्रोसेस आसान कर दिया है. अगर आपने क्लेम करने से पहले कुछ जरूरी काम पूरे कर लिए हैं तो आपका काम ऑटो क्लेम सिस्टम के इस्तेमाल से 24 घंटे में ही सेटल हो सकता है. ऐसे में अब लाखों कर्मचारियों को अपने PF के पैसे के लिए लंबा इंतजार करना नहीं पड़ेगा.
हालांकि EPFO का 24 घंटे में ऑटो क्लेम सिस्टम केवल उन सदस्यों के लिए है, जिन्होंने अपने अकाउंट का KYC अपडेट किया हो. इसके अलावा आधार-पैन और बैंक खाता आपके EPF खाते से लिंक होगा. साथ ही क्लेम करने में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई हो.
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ऑनलाइन PF क्लेम कैसे करें
PF का पैसा ऑनलाइन क्लेम करने के लिए सबसे पहले आपका UAN नंबर एक्टिव होना चाहिए. इसके बाद UAN से मेंबर पोर्टल पर Login करना होगा. इसके बाद इसमें Online Service में जाकर Claim फॉर्म का चुनाव करना होगा. आपको यहां Form-31, 19 और 10C के विकल्प में से एक को चुनना होगा. इसके बाद आपको क्लेम करने कारण चुनना होगा, जिसमें कर्मचारी पीएफ निकासी, एडवांस क्लेम, नौकरी छोड़ने पर पीएफ निकासी और पेंशन से जुड़े क्लेम कर सकते हैं. क्लेम करने से पहले बैंक अकाउंट का वैरिफिकेशन करवाना होगा, इसके बाद आप अपना क्लेम सबमिट कर दें.
क्लेम करने से पहले किन 5 कामों को पहले करें
- आपका UAN एक्टिव होना जरूरी है.
- UAN आधार से लिंक होना चाहिए.
- बैंक अकाउंट, PAN और Aadhaar की KYC सबसे है जरूरी.
- UAN आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो.
- क्लेम फॉर्म भरते समय किसी तरह की गड़बड़ी न हो.
बता दें, क्लेम करने के बाद आप EPFO पोर्टल से स्टेटस ऑनलाइन देख सकते हैं. आप Umang ऐप और SMS के जरिए भी क्लेम का स्टेटस देख सकते हैं.
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