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EPFO Rule: क्या नौकरी छोड़ने के बाद भी PF पर मिलता है ब्याज? जान लें मतलब की बात

EPFO Rule: आइए जानते हैं कि नौकरी छोड़ने के बाद भी PF पर ब्याज मिलता है या नहीं-

EPFO Rule: क्या नौकरी छोड़ने के बाद भी PF पर मिलता है ब्याज? जान लें मतलब की बात
जॉब छोड़ने के बाद भी PF पर मिलता है ब्याज?

EPFO Rule: भारत में नौकरी करने वाले कर्मचारियों की सैलरी का एक हिस्सा हर महीने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते में जमा होता है. इस पर सरकार फिलहाल 8.25% की दर से ब्याज दे रही है. यही वजह है कि EPF को रिटायरमेंट के लिए सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश माना जाता है. लेकिन कई लोगों के मन में सवाल होता है कि अगर वे 40 या 45 साल की उम्र में नौकरी छोड़ दें और PF का पैसा न निकालें, तो क्या उस पर ब्याज मिलता रहेगा या बंद हो जाएगा? अगर आपके मन में भी ये सवाल है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए जानते हैं कि नौकरी छोड़ने के बाद भी PF पर ब्याज मिलता है या नहीं- 

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क्या हैं EPFO के नियम?

EPFO के नियमों के अनुसार, अगर आप 58 साल की उम्र से पहले नौकरी छोड़ देते हैं और अपना PF पैसा नहीं निकालते हैं, तो आपका खाता बंद या निष्क्रिय नहीं होता है. उस पर 58 साल की उम्र तक लगातार ब्याज मिलता रहता है.

आसान भाषा में समझें, तो मान लीजिए कि आपने 40 साल की उम्र में नौकरी छोड़ दी और PF का पैसा खाते में ही रहने दिया, तो आपको अगले 18 साल यानी 58 साल की उम्र तक उस रकम पर ब्याज मिलता रहेगा. इससे आपका रिटायरमेंट फंड और मजबूत होता है.

रिटायरमेंट के बाद क्या होता है?

अगर आप 58 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं और तुरंत पैसा नहीं निकालते, तो भी आपका पैसा सुरक्षित रहता है. EPF खाते में 3 साल तक यानी 61 साल की उम्र तक ब्याज मिलता रहता है. 61 साल के बाद खाता निष्क्रिय हो जाता है और उस पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है. हालांकि, आपका जमा पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है.

जल्दी पैसा निकालना सही है?

कई लोग नौकरी छोड़ते ही PF का पैसा निकाल लेते हैं. उन्हें लगता है कि खाता अपने आप बंद हो जाएगा या ब्याज मिलना बंद हो जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं है. अगर आप पैसा नहीं निकालते, तो वह सुरक्षित रहता है और उस पर तय ब्याज मिलता रहता है. इसलिए बिना जरूरत PF निकालने से बचें. 

PF निकालने का आसान प्रोसेस

वहीं, अगर आपको जरूरत है और आप अपने PF अकाउंट से पैसे निकालना चाहते हैं, तो इसके-  

  • EPFO की वेबसाइट पर UAN से लॉगिन करें.
  • आधार, पैन और बैंक डिटेल्स जैसी KYC जानकारी अपडेट करें.
  • इसके बाद 'Online Services' में जाकर 'Claim' ऑप्शन चुनें.
  • इसके बाद अपना बैंक अकाउंट वेरिफाई करें.
  • निकासी का कारण चुनें.
  • इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, इससे पुष्टि कर आवेदन जमा करें.

आमतौर पर 7 से 8 दिन में पैसा आपके बैंक खाते में आ जाता है.

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