
अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो आपका भी एक प्रोविडेंड फंड अकाउंट (PF Account) होगा, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ऑपरेट करता है. PF एक सरकारी रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान है, जिसका मकसद रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है. एम्प्लॉई का PF अकाउंट एक तरह से सेविंग स्कीम (Saving Scheme) है, जिसमें कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 12 फीसदी हिस्सा और इतना ही अमाउंट कंपनी भी हर महीने जमा कराती है.
कंपनी के योगदान में से 8.33% एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) में जमा होता है, और 3.67% एम्प्लॉई के प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) में जमा होता है. इस फंड पर सालाना भी ब्याज मिलता है और ब्याज की दर सरकार तय करती है.
क्या PF Balance पर लोन भी ले सकते हैं?
EPF के बारे में तो ज्यादातर लोग जानते ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप अपने पीएफ बैलेंस (PF Balance) पर लोन भी ले सकते हैं? अचानक आई किसी आर्थिक जरूरत के लिए आप PF बैलेंस से ज्यादा से ज्यादा 50 फीसदी तक निकाल भी सकते हैं. EPFO कुछ परिस्थितियों में जैसे पर्सनल इमरजेंसी, घर खरीदना या घर बनवाना, मेडिकल इमरजेंसी या शादी-ब्याह के लिए इस अकाउंट से पैसा निकालने की इजाजत देता है. इस सुविधा का नाम EPF लोन है.
ऐसे कर सकते हैं EPF लोन के लिए अप्लाई
EPF एडवांस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस काफी आसान है. अप्लाई करने के लिए नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करें.
स्टेप 1 - सबसे पहले इसके लिए EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट (Unified Member Portal) पर जाना होगा.
स्टेप 2 - अब अपना UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा भर कर लॉगिन करें.
स्टेप 3 - इसके बाद Online Services > Claim (Form- 31, 19, 10C) के ऑप्शन पर क्लिक करें.
स्टेप 4 - अब अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और बैंक अकाउंट डिटेल जैसी सभी जरूरी डिटेल भरें.
स्टेप 5 - फिर ड्रॉपडाउन मेनू में जाकर लोन लेने की वजह को सेलेक्ट करें.
स्टेप 6 - अमाउंट भरने के बाद एप्लिकेशन को सबमिट कर दें.
स्टेप 7 - अब आखिर में डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें और आधार बेस्ड OTP से वेरीफाई करें.
इन स्टेप्स को सही तरीके से फॉलो करने के बाद EPFO आपकी एप्लीकेशन को पहले वेरीफाई करेगा और उसके बाद 7-10 वर्किंग डे के अंदर पैसा ट्रांसफर कर देगा.
PF एडवांस (EPF लोन) के लिए कौन कर सकता है अप्लाई?
EPF लोन लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करना आवश्यक है.
- सबसे पहले कर्मचारी के पास वैलिड UAN होना चाहिए.
- कर्मचारी EPFO का एक्टिव मेंबर हो.
- विड्रॉल के लिए EPFO के तय मानदंडों को पूरा करना जरूरी है.
- जितना लोन लेना है वो अमाउंट तय लिमिट के अंदर होना चाहिए.
- कर्मचारी मिनिमम सर्विस पीरियड की शर्त पूरी करता हो.
इन परिस्थितियों में निकाल सकते हैं EPF से पैसा
माता-पिता, जीवनसाथी, बच्चों या खुद के इलाज के लिए पैसा निकाल सकते हैं.
भाई-बहन, बच्चों या खुद की शादी के लिए पैसा निकाला जा सकता है
घर खरीदने या बनवाने के लिए कर्मचारी अपना PF बैलेंस का 50 फीसदी तक निकाल सकते हैं.
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