देश में नौकरीपेशा करने वाले लोगों के लिए EPFO की योजना काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें रिटायरमेंट के लिए बचत होती है. सैलरी से कटने वाला एक फिक्स राशि EPF खाते में जमा होती है. हालांकि काफी लोग EPF खाते के नियमों के बारे में नहीं जानते हैं. कई बार EPF खाते का इस्तेमाल लंबे समय तक नहीं होता है, जब नौकरी छोड़ देते हैं. ऐसे में वह खाता निष्क्रिय हो जाता है. हाल ही में सरकार ने जानकारी दी है कि देश में लाखों कर्मचारियों के EPF खाते बंद हुए हैं.
सरकार ने बंद EPF खाते का आंकड़ा बताते हुए कहा कि करीब 20 लाख से ज्यादा खाते निष्क्रिय हो चुके हैं. श्रम और रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे ने राज्यसभा में बताया कि फाइनेंशियल 2020-21 में इनऑपरेटिव EPF खातों की संख्या 11,72,923 थी. लेकिन वित्त साल 2023-24 में यह संख्या बढ़कर करीब 21,55,387 हो गई.
EPF खाता निष्क्रिय होने के अनेक कारण
सरकार ने बताया कि EPF खाते निष्क्रिय होने के कई कारण है, जिसमें नौकरी छोड़ने के बाद कर्मचारी का आपने EPF खाते में पैसों का ट्रांजैक्शन या नए खाते में पुराने खाते को ट्रांसफर न करना है. इसके साथ ही KYC और आधार सीडिंग को लेकर भी कुछ खाते निष्क्रिय कैटगरी में शामिल हो गए हैं.
अगर आपने भी हाल ही में नौकरी बदली है या पुरानी नौकरी छोड़ने के बाद अपना EPF बैलेंस ट्रांसफर नहीं किया है, तो एक बार अपने खाते की स्टेटस जांच लें.
कैसे करें EPF का स्टेटस चेक
आपको सबसे पहले EPFO के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा.
इसके बाद UAN पासवर्ड की मदद से उसमें लॉगिन करें.
पोर्टल में साइनइन होने के बाद आप View में Service History पर क्लिक करें.
आपको यहां पुराने और नए PF खाते की जानकारी दिखेगी.
आप EPFO की पासबुक सर्विस के जरिए अकाउंट का ट्रांजैक्शन और बैलेंस देख सकते हैं.
UMANG ऐप के जरिए भी पीएफ बैलेंस की जानकारी चेक कर सकते हैं.
EPF अकाउंट निष्क्रिय हो तो आपको पुराने खाते का बैलेंस नए खाते में ट्रांसफर कर लेना चाहिए.
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