केंद्र सरकार ने इस साल अगस्त में असंगठित वर्ग के कामगारों के लिए ई श्रम पोर्टल (E-Shram Portal) लॉन्च किया था. सरकार को उम्मीद है कि इससे देशभर के 38 करोड़ कामगारों को लाभ मिलेगा, इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को देशभर में नौकरी पाना आसान करना है. साथ ही उन्हें बीमा जैसी सुरक्षा की गारंटी देना भी है. सरकार ने ताजा आंकड़ों में बताया है कि ई-श्रम पोर्टल शुरू होने के 100 दिनों के भीतर ही 11 करोड़ श्रमिकों ने पंजीकरण करा लिया था. श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर 100 दिनों के भीतर ही 11 करोड़ श्रमिकों ने अपना पंजीकरण कराया है और सरकार उन्हें बीमा मुहैया करा रही है. इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिलता है. यादव ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी.
बता दें कि असंगठित कामगार वो होते हैं जो घर-घर जाकर काम करते है या जो अपने काम की तलाश खुद करते हैं. इस तरह के कामगार ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) के सदस्य नहीं होते हैं, तो इनके लाभ भी इनके नहीं मिल पाते.. वे सभी असंगठित क्षेत्र के कामगार में आते हैं.
कोविड काल में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार चार सर्वेक्षण करा रही है जिनमें संस्थान आधारित सर्वेक्षण के अलावा असंगठित क्षेत्र, प्रवासी श्रमिक और घरेलू कामगार संबंधी सर्वेक्षण भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिक और घरेलू कामगार संबंधी सर्वेक्षण पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गयी है.
क्या हैं ई-श्रम कार्ड के फायदे?- ई-श्रम कार्ड हासिल करने के बाद कामगारों के लिए देश के किसी भी हिस्से में काम मिलना आसान हो जाएगा.
- इस कार्ड के जरिए कामगार अलग अलग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ भी ले सकते हैं.
- इस कार्ड के तहत फ्री दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है. रजिस्टर्ड कामगार की किसी हादसे में मृत्यु होने पर या पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में मजदूर या परिजन को दो लाख तक की बीमा राशि मिलेगी.
- आंशिक विकलांग होने पर ये राशि एक लाख रुपये तक मिलेगी.
- ये लाभ लेने के लिए एक आसान सी प्रक्रिया का पालन करना होगा. जिस भी मजदूर के साथ हादसा होता है उसके नॉमिनी ई-श्रम के पोर्टल पर ही बीमा राशि के लिए दावा कर सकते हैं या अपने बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं.
बता दें कि असंगठित कामगार अपने आधार नंबर या आधार कार्ड से लिंक फोन नंबर या बैंक खाते के जरिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें एक कार्ड जारी होगा. इस कार्ड को ई श्रम कार्ड नाम दिया गया है. इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आय का कोई मापदंड नहीं रखा गया है, लेकिन इनकम टैक्स अदा करने वाले कामगार यहां रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते.
Video : बिहार- ई श्रम कार्ड के नाम पर मजदूरों से उगाही, मंत्री से शिकायत
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं