गुरुग्राम नगर निगम (MCG) ने शहर में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य कर दिया है. यह फैसला कुत्तों के काटने के बढ़ते मामलों और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने तुरंत प्रभाव से यह निर्देश जारी किया है कि सभी डॉग ओनर्स अपने पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराएं. अब अगर कोई व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन के कुत्ता रखता है, तो उसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.
गुरुग्राम में कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
नई गाइडलाइन के मुताबिक, अब पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए मालिक MCG की ऑनलाइन वेबसाइट या सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर (CFC) पर आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए पहचान पत्र, कुत्ते की फोटो और रेबीज टीकाकरण का वैध प्रमाण देना जरूरी होगा. रजिस्ट्रेशन केवल एक बार नहीं होगा, बल्कि इसे समय-समय पर रिन्यू भी कराना पड़ेगा.
बाहर ले जाते समय क्या नियम होंगे?
नगर निगम ने पालतू कुत्तों को लेकर कुछ सख्त नियम भी बनाए हैं. कुत्तों को घर से बाहर ले जाते समय पट्टा लगाना जरूरी होगा. सार्वजनिक जगहों जैसे सड़क, पार्क, ग्रीन बेल्ट या बाजार में कुत्तों को अकेला छोड़ने की अनुमति नहीं होगी. अगर कुत्ता कहीं गंदगी करता है, तो उसे साफ करना मालिक की जिम्मेदारी होगी.
पालतू कुत्ता मालिकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना!
— MCG (@MunCorpGurugram) June 24, 2026
नगर निगम गुरुग्राम ने पालतू कुत्तों के पंजीकरण एवं नियंत्रण संबंधी नए निर्देश जारी किए हैं।
✅ प्रत्येक पालतू कुत्ते का पंजीकरण अनिवार्य
✅ रेबीज टीकाकरण प्रमाण-पत्र आवश्यक
✅ सार्वजनिक स्थानों पर कुत्ते को पट्टे (Leash) के साथ रखें… pic.twitter.com/pWkM3FRbJV
टीकाकरण और जिम्मेदारी
कुत्तों का समय-समय पर टीकाकरण कराना जरूरी है. अगर कोई कुत्ता किसी व्यक्ति को डराता है, घायल करता है या हमला करता है, तो इसकी पूरी कानूनी जिम्मेदारी मालिक की होगी.
पिटबुल-रॉटविलर के लिए सख्त नियम
नगर निगम ने कुछ ऐसी कुत्तों की नस्लों के लिए अलग और सख्त नियम बनाए हैं, जिन्हें ज्यादा आक्रामक या खतरनाक माना जाता है. जैसे पिटबुल, रॉटविलर, डोगो अर्जेंटीना, केन कोर्सो, अकीता और मास्टिफ जैसी नस्लें. इन नस्लों के कुत्तों को जब भी घर से बाहर ले जाया जाएगा, तो उन्हें पट्टा लगाना जरूरी होगा. इसके साथ ही मुंह पर मजल पहनाना भी अनिवार्य होगा.
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