गुरुग्राम: एक स्कूटी, 96 पेंडिंग चालान और 10 लाख रुपये का जुर्माना. जी हां, ग्रुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग के दौरान रॉन्ग साइड वाहन चलाने पर एक स्कूटी सवार को रोका. युवक हेलमेट भी नहीं लगाए था. इसके बाद स्कूटी की डिटेल चेक की तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी दंग रह गए. इसके बाद कार्रवाई करते हुए स्कूटी को सीज कर लिया गया. स्कूटी की कीमत करीब 50 हजार रुपए बताई जा रही है.
ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, ग्रुरुग्राम के राजीव चौक पर जोनल अधिकारी एएसआई विजय सिंह टीम के साथ वाहनों की जांच कर रहे थे. तभी दौरान राजीव चौक से मेदांता हॉस्पिटल की ओर एक युवक रॉन्ग साइड से जाता हुआ दिखा. युवक ने हेलमेट भी नहीं लगाया था. युवक का नाम प्रशांत था. जब उससे स्कूटी के पेपर्स मांगे गए तो वह ट्रैफिक पुलिस को पेपर्स भी नहीं दिखा पाया. इसके बाद पुलिस ने स्कूटी के नंबर से उसकी डिटेल चेक की.
One scooty. One routine check. 04 Aug 2026.
— Gurugram Traffic Police (@TrafficGGM) August 4, 2026
· 96 pending challans under the MV Act, 1988
· ₹10,00,000 in unpaid fines
· Mostly no helmet, no insurance, no PUC
· Scooty impounded
Clear your pending challans on time.
📞 112 | 1095#RoadSafety #Gurugram #TrafficRules pic.twitter.com/mAf4p2eyU3
स्कूटी पर कुल 96 चालान पेंडिंग
पुलिस को जांच में पता चा कि स्कूटी पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 96 चालान पेंडिंग हैं. एक चालान मशीन से, जबकि 95 चालान ट्रैफिक कैमरों द्वारा किए गए थे. स्कूटी पर कुल 10 लाख रुपये का बकाया जुर्माना था.
बहन के नाम रजिस्टर्ड है स्कूटी
पुलिस के मुताबिक, ज्यादातर चालान बिना हेलमेट वाहन चलाने, बिना इंश्योरेंस, बिना पॉल्यूशन और विपरीत दिशा में वाहन चलाने के हैं. जानकारी के मुताबिक, ये सभी चालान 2025 और 2026 के दौरान लगातार हुए. युवक ने पूछताछ में बताया कि 2017 मॉडल की स्कूटी उसकी बहन के नाम रजिस्टर्ड है. युवक मेदांता अस्पताल के पास एक मेडिकल दुकान में काम करता है. ट्रैफिक पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए स्कूटी को इंपाउंड कर दिया है. इसके साथ ही ये सलाह भी दी है कि अपने पेंडिंग चालान समय पर भरें.
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