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पटाखे से अगर कार में लग जाए आग, कैसे मिलेगा बीमा क्लेम? जानें पूरा प्रोसेस

बीमा कंपनी घटना की जानकारी मिलने के बाद एक सर्वेयर को कार का सर्वे के लिए भेजेगी. साथ ही वो पता करेगा कि नुकसान कितना हुआ है.

पटाखे से अगर कार में लग जाए आग, कैसे मिलेगा बीमा क्लेम? जानें पूरा प्रोसेस
  • पटाखों से हुई आग लगने की घटना में केवल कंप्रेहेंसिव कार बीमा पॉलिसी वाले वाहन का ही क्लेम मंजूर होता है
  • आग लगने पर तुरंत पुलिस को सूचित कर FIR दर्ज कराना बीमा क्लेम के लिए सबसे आवश्यक दस्तावेज होता है
  • बीमा कंपनी को घटना की जानकारी जल्द से जल्द देना चाहिए ताकि क्लेम प्रक्रिया समय पर शुरू हो सके
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देशभर में त्यौहारी सीजन शुरू हो चुका है. अभी नवरात्र चल रहे हैं, इसके बाद दिवाली और छठ का महापर्व मनाया जाएगा. दिवाली रोशनी और खुशियों का त्योहार है, लेकिन कई बार पटाखों से होने वाली दुर्घटनाएं खुशी को गम में बदल देती हैं. हर साल ऐसे कई मामले सामने आते हैं, जब पटाखों की चिंगारी या रॉकेट से गाड़ियों में आग लग जाती है, जिससे बड़ा नुकसान होता है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या इस तरह की घटना में बीमा का लाभ मिलेगा और इसे क्लेम करने का प्रोसेस क्या है?

यदि आपकी कार का बीमा 'कंप्रेहेंसिव' (Comprehensive) है, तो दिवाली के पटाखे से लगी आग में हुए नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करती है.

बीमा क्लेम पाने के लिए अपनाएं ये प्रोसेस

  • तुरंत पुलिस को जानकारी दें

आग लगने की घटना होते ही सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन को इसकी जानकारी दें और FIR दर्ज कराएं. FIR में घटना की तारीख, समय और आग लगने का कारण साफतौर पर बताएं. ध्यान रखें कि यह बीमा क्लेम के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है.

  • बीमा कंपनी को सूचित करें

पुलिस को जानकारी देने के तुरंत बाद, अपनी बीमा कंपनी के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके घटना के बारे में बताएं. आमतौर पर, बीमा कंपनियां घटना के 24 से 48 घंटे के अंदर तक इस मामले की शिकायतों को हल कर देती हैं. इसके लिए जितना जल्दी हो सके, सूचित करना बेहतर है.

  • तस्वीरें और वीडियो लें

अगर संभव हो, तो आग लगी हुई कार की और घटना स्थल की कई तस्वीरें और वीडियो लें. इससे बीमा कंपनी को घटना की गंभीरता और वजह समझने में मदद मिलेगी.

  • सर्वेयर को हर जानकारी दें

बीमा कंपनी घटना की जानकारी मिलने के बाद एक सर्वेयर को कार का सर्वे के लिए भेजेगी. साथ ही वो पता करेगा कि नुकसान कितना हुआ है. साथ ही आग लगने की वजह की भी जांच कर सकता है. सर्वेयर को सभी जरूरी जानकारी और तस्वीरें/वीडियो दें.

जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करें

बीमा कंपनी आपसे,

  • भरा हुआ क्लेम फॉर्म
  • FIR की कॉपी
  • कार की RC 
  • ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी
  • बीमा पॉलिसी के दस्तावेज
  • घटना की तस्वीरें और वीडियो जैसे अहम जानकारी ले सकती है.
सर्वेयर की रिपोर्ट के बाद, बीमा कंपनी आपको सूचित करेगी कि आप अपनी कार की मरम्मत करा सकते हैं. आप कार को बीमा कंपनी के नेटवर्क गैरेज में ले जा सकते हैं, जहां मरम्मत का खर्च सीधे बीमा कंपनी उठाती है. वहीं, अगर आप किसी गैर-नेटवर्क गैरेज में मरम्मत करवाते हैं, तो आपको पहले भुगतान करना होगा और बाद में बिल जमा करने पर बीमा कंपनी आपको भुगतान करेगी.

किन बातों का रखें ध्यान?

  • ये क्लेम आपको तभी मिलेगा जब आपकी कार का बीमा कंप्रेहेंसिव पॉलिसी वाला है. थर्ड पार्टी बीमा केवल दूसरों को हुए नुकसान को कवर करता है, आपकी अपनी कार को नहीं.
  • जिस समय आग लगी, उस समय आपकी बीमा पॉलिसी वैलिड और एक्टिव होनी चाहिए.
  • बीमा कंपनी को घटना के बारे में पूरी और सच्ची जानकारी दें. किसी भी जानकारी को छुपाने से आपका क्लेम खारिज हो सकता है.
  • बीमा कंपनी को सूचित किए बिना और सर्वेयर के सर्वे से पहले कार की मरम्मत शुरू न करें.
  • भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए, अपनी कार को पटाखों वाले एरिया से दूर, सुरक्षित जगह पर पार्क करें.

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