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Lok Adalat 2026: दिल्ली में इस दिन लगेगी लोक अदालत, जानिए टोकन रजिस्ट्रेशन के लिए डायरेक्ट लिंक, समय और कैसे करें अप्लाई

Delhi Traffic Lok Adalat 2026: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस फरवरी को नेशनल लोक अदालत आयोजित कर रही है. इस दिन वाहन मालिक अपने लंबित चालान और नोटिस एक ही बार में निपटा सकते हैं.

Lok Adalat 2026: दिल्ली में इस दिन लगेगी लोक अदालत, जानिए टोकन रजिस्ट्रेशन के लिए डायरेक्ट लिंक, समय और कैसे करें अप्लाई
दिल्ली ट्रैफिक लोक अदालत
Delhi Police

Delhi Traffic Lok Adalat 2026: दिल्ली में ट्रैफिक लोक अदालत आमतौर पर साल में चार बार यानी हर तीन महीने में एक बार आयोजित की जाती है. यह आयोजन आमतौर पर महीने के दूसरे शनिवार को होता है. इस बार दिल्ली ट्रैफिक पुलिस फरवरी को नेशनल लोक अदालत आयोजित कर रही है. इस दिन वाहन मालिक अपने लंबित चालान और नोटिस एक ही बार में निपटा सकते हैं. दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मिलकर यह विशेष लोक अदालत आयोजित कर रहे हैं. यह दिल्ली में होगी और इसमें लोगों को अपने पुराने चालान छूट के साथ खत्म करने का अवसर मिलेगा.

लोक अदालत 2026 दिल्ली तारीख और समय

अगर आप अपना ट्रैफिक चालान भरने में देरी कर रहे हैं या समय पर जमा न कर पाने की चिंता है, तो आपके लिए अच्छी खबर है. दिल्ली में एक स्पेशल लोक अदालत आयोजित की जा रही है, जहां आप अपने चालान को कम राशि में निपटा सकते हैं. यह पहल दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) के साथ मिलकर की जा रही है. लोक अदालत का आयोजन राजधानी के सात अलग‑अलग कोर्ट कॉम्प्लेक्स पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, राउज एवेन्यू और द्वारका में होगा. दिल्ली में लोक अदालत 14 फरवरी, 2026 को होगी और कार्यवाही सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी.

नोटिस या चालान कैसे डाउनलोड करें?

लोक अदालत में हिस्सा लेने के लिए सबसे पहले आपको अपना चालान या नोटिस डाउनलोड और प्रिंट करना होगा. आप यह दो तरीकों से कर सकते हैं. इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाएं https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat या QR कोड स्कैन करें. ध्यान रहे कोर्ट परिसर में किसी भी तरह की प्रिंटआउट सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। प्रिंट अपने साथ लेकर जाना अनिवार्य है.

ऑनलाइन लोक अदालत आवेदन कैसे करें?

वेबसाइट पर Online Lok Adalat Application वाला विकल्प चुनें, फॉर्म भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें. फॉर्म सबमिट करते ही आपके ईमेल या फोन पर टोकन नंबर भेज दिया जाएगा.

चालान डाउनलोड करने की सीमा

यह सुविधा 9 फरवरी सुबह 10 बजे शुरू हुई. रोजाना 50,000 चालान ही डाउनलोड किए जा सकते हैं. कुल मिलाकर 2,00,000 चालान या नोटिस की सीमा है. लिंक तब तक एक्टिव रहेगा जब तक 2 लाख चालान डाउनलोड नहीं हो जाते. ऐसे में जल्द से जल्द चालान डाउनलोड करें, ताकि लिमिट खत्म होने से पहले प्रक्रिया पूरी हो सके.

साथ में क्या लेकर जाना होगा?
  • चालान या नोटिस का प्रिंटआउट
  • वाहन के सभी मूल दस्तावेज
  • टोकन नंबर (ईमेल/SMS)

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