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मुख्यमंत्री हाउस रेंट योजना: पढ़ाई के लिए किराए के घर में रहने वाले छात्रों को हर महीने मिलेगी 2000 रुपये तक की मदद, जानें पात्रता और आवेदन का पूरा प्रोसेस

मध्य प्रदेश सरकार की हाउस रेंट योजना के तहत पढ़ाई के लिए घर से दूर किराए के मकान या कमरे में रहने वाले छात्रों को आर्थिक मदद दी जाती है. आइए जानते हैं कौन-कौन कर सकता है आवेदन-

मुख्यमंत्री हाउस रेंट योजना: पढ़ाई के लिए किराए के घर में रहने वाले छात्रों को हर महीने मिलेगी 2000 रुपये तक की मदद, जानें पात्रता और आवेदन का पूरा प्रोसेस
क्या है मुख्यमंत्री हाउस रेंट योजना?
(P.C- NDTV)

उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए कई छात्रों को अपने गांव या शहर से दूर जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है. ऐसे में कॉलेज की फीस के साथ-साथ रहने के लिए किराया भी देना कई बार परिवार के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इसी समस्या को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री हाउस रेंट योजना शुरू की है. इस योजना के तहत पात्र छात्रों को हर महीने किराया देने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है, ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें.

क्या है मुख्यमंत्री हाउस रेंट योजना?

यह योजना मध्य प्रदेश सरकार के विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू कल्याण विभाग (Department of De-notified, Nomadic, and Semi-Nomadic Welfare) द्वारा चलाई जा रही है. इसका उद्देश्य ऐसे छात्रों की मदद करना है जो पढ़ाई के लिए घर से दूर किराए के मकान या कमरे में रहते हैं और सरकारी छात्रावास (हॉस्टल) में नहीं रह रहे हैं. योजना के तहत छात्रों को हर महीने किराया भत्ता दिया जाता है. 

कितनी मिलेगी आर्थिक सहायता?

छात्र जिस शहर में पढ़ाई कर रहा है, उसके आधार पर सहायता राशि तय की गई है. जैसे- 

  • योजना के तहत भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में रहने वाले छात्रों को 2000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं.
  • जिला मुख्यालयों में रहने वाले छात्रों को 1250 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं .
  • इसके अलावा तहसील, विकासखंड मुख्यालय और अन्य शहरों में रहने वाले छात्रों को 1000 रुपये प्रति माह की मदद मिलती है.

अगर कमरे का किराया तय सहायता राशि से ज्यादा है, तो बाकी का खर्च छात्र को खुद उठाना होगा.

कौन-कौन कर सकता है आवेदन?

योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं. जैसे- 

  • छात्र को पढ़ाई के लिए किराए के मकान में रहना जरूरी है.
  • छात्र किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या इंस्टीट्यूट में नियमित रूप से पढ़ाई कर रहा हो.
  • छात्र सरकारी हॉस्टल में नहीं रह रहा हो.
  • छात्र पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम की आय सीमा के अंदर आता हो.
  • इसके अलावा छात्र को हर साल पढ़ाई में पास होना जरूरी है. किसी वर्ष फेल होने पर योजना का लाभ बंद हो सकता है.
आवेदन कैसे करें?

योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन करना होगा. इसके लिए- 

  • सबसे पहले समग्र पोर्टल (Samarth Portal) पर जाएं और 'Registration' के ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • इसके बाद मांगी गई जानकारी भरें और मोबाइल नंबर या ईमेल को ओटीपी के जरिए सत्यापित करें.
  • रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करें. योजना के आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक और बैंक संबंधी जानकारी भरें.
  • सभी जरूरी दस्तावेज सही फॉर्मेट में अपलोड करें. 
  • इसके बाद पूरी जानकारी को एक बार चेक कर लें और आवेदन सबमिट कर दें.
किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड
  • मूल निवासी प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • समग्र आईडी
  • बैंक खाते की जानकारी
  • किराए से जुड़े दस्तावेज 

ऐसे में अगर आप भी पात्र हैं, तो आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं. 

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लेखक के बारे में
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श्रेया त्‍यागी
सीनियर सब एडिटर
श्रेया त्यागी पिछले 5+ वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं। लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट और यूटिलिटी जैसे विषयों पर लिखते हुए उन्हो... और पढ़ें
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