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Aadhaar–PAN Linking: इन लोगों का PAN कार्ड हो जाएगा बंद! नहीं कर पाएंगे ये 5 जरूरी काम

Aadhaar–PAN linking Deadline: आपके पास 31 दिसंबर 2025 तक का समय है. इस तारीख के बाद आपका PAN बंद हो जाएगा और आप कई जरूरी फाइनेंशियल काम नहीं कर पाएंगे. इसलिए अभी तुरंत Aadhaar और PAN को लिंक करें.

Aadhaar–PAN Linking: इन लोगों का PAN कार्ड हो जाएगा बंद! नहीं कर पाएंगे ये 5 जरूरी काम
Aadhaar-PAN Link Last Date: हर किसी को Aadhaar और PAN लिंक करने की जरूरत नहीं है. कुछ कैटेगरी को सरकार ने इससे छूट दी है .
नई दिल्ली:

क्या आपका पैन कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं हुआ? तो सावधान हो जाइए...सरकार ने साफ कर दिया है अगर आपने 31 दिसंबर 2025 तक Aadhaar–PAN लिंक नहीं किया, तो आपका PAN 1 जनवरी 2026 से बंद यानी इनएक्टिव हो जाएगा. इसका मतलब ये  आप बहुत से जरूरी फाइनेंशियल काम नहीं कर पाएंगे. आज के समय में PAN कार्ड आपकी पहचान और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है.

हर साल लाखों लोग सिर्फ इस एक गलती की वजह से फाइनेंशियल झंझट में फंस जाते हैं. इसलिए जानिए किसके लिए Aadhaar–PAN लिंक करना जरूरी है,  अगर नहीं किया तो क्या होगा, और कैसे आप इसे कुछ मिनट में ऑनलाइन कर सकते हैं.

31 दिसंबर से पहले कर लें ये जरूरी काम

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने PAN-Aadhaar लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है. इस डेट के बाद जिन लोगों ने अपना आधार लिंक नहीं किया होगा, उनका पैन कार्ड अपने आप इनएक्टिव हो जाएगा.एक्टिव PAN कार्ड न होने का मतलब है कि आपकी ITR फाइलिंग, रिफंड प्रोसेसिंग और हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन जैसी सुविधाएं बंद हो जाएंगी.

किन लोगों को लिंक करना जरूरी नहीं है?

हर किसी को Aadhaar और PAN लिंक करने की जरूरत नहीं है. कुछ कैटेगरी को सरकार ने इससे छूट दी है .जैसे कि 80 साल से ऊपर के लोग (Super Senior Citizens), गैर-निवासी भारतीय (NRI), जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय के निवासी, और जो भारतीय नागरिक नहीं हैं, उन्हें Aadhaar–PAN लिंक करने की जरूरत नहीं है.

अगर PAN इनएक्टिव हो गया तो क्या होगा?

अगर आपने समय पर लिंक नहीं किया, तो आपका PAN कार्ड “inoperative” यानी बंद हो जाएगा. ऐसे में आपकी बहुत सी फाइनेंशियल एक्टिविटीज पर असर पड़ेगा 

  • आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे
  • इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा
  • बैंक अकाउंट या म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन फेल हो जाएंगे
  • कई मामलों में ज्यादा TDS या TCS कटेगा.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के मुताबिक, इनएक्टिव PAN का मतलब है कि आपने PAN “फर्निश नहीं किया”, यानी कई जरूरी कामों में ये मान्य नहीं रहेगा.

म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट पर भी पड़ेगा असर

कई लोगों को पहले भी इसका नुकसान झेलना पड़ा है. जिनका PAN लिंक नहीं था, उनके म्यूचुअल फंड के रिडेम्प्शन रुक गए, डिमैट अकाउंट बंद हो गए, और टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया. इसलिए इस बार देरी न करें, वरना आपकी इन्वेस्टमेंट्स पर भी असर पड़ेगा.

ऑनलाइन मिनटों में Aadhaar–PAN लिंक कैसे करें?

PAN को Aadhaar से लिंक करना बहुत आसान है. यहां हम आपको स्पेप-बाय-स्टेप प्रोसस बता दे रहे हैं...

  1. इसके लिए आपको बस Income Tax e-filing portal पर जाना है.
  2. Quick Links में या लॉगिन के बाद प्रोफाइल सेक्शन में जाकर “Link Aadhaar” पर क्लिक करें.
  3. PAN और Aadhaar नंबर डालें
  4. e-Pay Tax ऑप्शन से ₹1000 का लिंकिंग फीस पे करें और सबमिट कर दें.
  5. कुछ मिनट में आपका Aadhaar–PAN लिंक हो जाएगा.

Aadhaar–PAN लिंक स्टेटस कैसे चेक करें?

लिंक करने के बाद आप Income Tax पोर्टल पर जाकर स्टेटस देख सकते हैं. अगर PAN फिर से एक्टिव हो गया है तो आपके रिफंड और दूसरे फाइनेंशियल प्रोसेस फिर से शुरू हो जाएंगे.

PAN और Aadhaar लिंक करना क्यों जरूरी

CBDT ने हाल ही में ये भी कहा है कि अगर आपने समय पर PAN एक्टिव करा लिया, तो ज्यादा कटे हुए TDS/TCS की रिकवरी भी मिल सकती है. वहीं, सरकार का कहना है कि इस कदम से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और फ्रॉड या टैक्स चोरी के केस कम होंगे. इसके अलावा यह आपके सभी बैंक, टैक्स और इन्वेस्टमेंट डिटेल को एक यूनिक आइडेंटिटी से जोड़ देता है, जिससे प्रक्रिया आसान हो जाती है.

पहले भी PAN लिंक करने की डेट बढ़ाई गई थी, और 31 दिसंबर 2025 को फाइनल डेडलाइन बताया गया है. लिंक करने के लिए ₹1000 फीस देनी होगी, और अगर ये तय समय तक नहीं किया, तो आपका PAN अपने आप इनएक्टिव हो जाएगा.
 

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