Aadhaar का पूरा संचालन देखने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अब से सरकारी सब्सिडी और दूसरे लाभों का फायदा उठाने के लिए लाभार्थी को अपना आधार नंबर दिखाना होगा. अगर उसके पास मौजूदा वक्त में आधार आइडेंटिफिकेशन का कोई माध्यम नहीं है तो उसे आधार के लिए अप्लाई किए ऐप्लीकेशन की एनरोलमेंट स्लिप दिखानी होगी. इसका मतलब है कि अगर आपको सरकारी सब्सिडी या दूसरा कोई लाभ लेना है तो इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होगा. लेकिन अगर आपके पास अभी तक आधार नहीं है तो आपको तुरंत इसके लिए अप्लाई करना होगा और उस ऐप्लीकेशन पर आपको एक एनरोलमेंट स्लिप मिलेगी, उसे संबंधित संस्था के सामने पेश करना होगा.
UIDAI ने आधार एक्ट की धारा 7 के तहत सरकारी सब्सिडी, लाभ और सेवाओं की डिलीवरी के लिए आधार नंबर/एनरोलमेंट स्लिप के इस्तेमाल को लेकर केंद्र/राज्यों के मंत्रालयों और विभागों को दो नए ऑफिस मेमोरेंडम जारी किए हैं.
11 अगस्त, 2022 को जारी हुए एक मेमोरेंडम में UIDAI ने कहा है कि "आधार एक्ट, 2016 की धारा 7 (सरकारी सब्सिडी, लाभ और सेवाओं की डिलीवरी) यह विशिष्ट तौर पर यह मांग करती है कि व्यक्ति विशेष को ऑथेंटिकेशन यानी सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा, या फिर उसे आधार नंबर का प्रूफ देना होगा. अगर किसी के पास आधार नंबर नहीं है तो उसे तुरंत एनरोल करने के लिए अप्लाई करना होगा."
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इस तरह, आधार एक्ट की धारा 7 के तहत केंद्र/राज्य संस्थाएं आधार नंबर होल्डर को सब्सिडी, लाभ और सेवाओं की डिलीवरी के लिए सत्यापन कराने को या फिर आधार का प्रूफ पेश करने को कह सकती हैं. अगर किसी के पास आधार नहीं है तो उसे एनरोलमेंट का एप्लीकेशन डालना होगा और एनरोलमेंट आइडेंटिफिकेशन स्लिप का इस्तेमाल करना होगा.
एक अन्य मेमोरेंडम में कहा गया है कि सरकारी योजनाओं के लिए अप्लाई कर रहे लाभार्थियों को योग्यता प्रमाण देते वक्त आधार नंबर का इस्तेमाल उनकी पहचान के लिए किया जा सकता है.
इस सर्कुलर के मुताबिक, 30 जून, 2022 तक देश में 99% वयस्क नागरिकों को आधार नंबर जारी किया जा चुका है.
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